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    Bihar News: कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल डेढ़ हजार से अधिक चालक सिपाहियों की हो गई बल्ले-बल्ले, DGP ने जारी किया नया ऑर्डर

    Bihar News Hindi बिहार पुलिस में संविदा पर बहाल करीब डेढ़ हजार चालक सिपाहियों को स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थायी नियुक्ति का आदेश जारी किया है। 12वीं उत्तीर्ण चालक सिपाहियों को 15 मई 2025 तक स्थायी नियुक्ति दी जाएगी जबकि 10वीं उत्तीर्ण चालकों को 12वीं उत्तीर्ण करने पर नियमित किया जाएगा।

    By Rajat Kumar Edited By: Mukul Kumar Updated: Sat, 03 May 2025 08:35 PM (IST)
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    संविदा पर बहाल डेढ़ हजार से अधिक चालक सिपाही होंगे स्थायी

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस में संविदा पर बहाल करीब डेढ़ हजार से अधिक चालक सिपाही स्थायी रूप से नियुक्त किए जाएंगे।

    डीजीपी विनय कुमार ने हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। इसमें ऐसे चालक सिपाही जो 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें 15 मई 2025 तक संबंधित जिला व इकाई में स्थायी रूप से नियुक्त किए जाने का आदेश दिया गया है।

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    डीजीपी ने जारी आदेश में कहा है कि वैसे संविदा चालक जो वर्तमान में केवल 10वीं उत्तीर्ण हैं, उन्हें फिलहाल 60 वर्ष की सेवानिवृति आयु तक संविदा नियुक्ति दी जाएगी।

    ऐसे चालक सिपाहियों के योगदान करने के पांच वर्ष के भीतर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उनको भी नियमित कर दिया जाएगा।

    आदेश के अनुसार, पांच वर्ष के अंदर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने वाले 10वीं पास संविदा चालक भी हटाए नहीं जाएंगे बल्कि सेवानिवृत्ति तक संविदा चालक सिपाही के रूप में काम करेंगे।

    डीजीपी ने सभी नियुक्ति प्राधिकार को आदेश का अनुपालन करने से पहले सभी दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश भी दिया है।

    मालूम हो कि संविदा चालक सिपाहियों की 2010 से अब तक हर साल 11 महीने की संविदा पर बहाली होती आयी है।

    पीटीसी पास 990 सिपाही बने एएसआई

    बिहार पुलिस के पीटीसी (प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स) पास 990 सिपाहियों को एएसआई (सहायक अवर निरीक्षक) बनाया गया है।

    बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने इससे संबंधित कार्यकारी प्रोन्नति आदेश जारी कर दिया है।

    इन प्रोन्नत पुलिसकर्मियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से एएसआई पद का कार्यकारी उच्चतर प्रभार और आर्थिक लाभ मिलेगा।

    किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, निलंबन, सजा या निगरानी, फौजदारी, आपराधिक मामला लंबित होने पर उनको कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगा।

    ऐसे में एएसआइ में प्रोन्नत सभी पुलिसकर्मियों को न्यायिक शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही संचालित या लंबित नहीं है।

    इधर, पुलिस मुख्यालय ने बिहार पुलिस सेवा के 731 पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी कर दी है। यह औपबंधिक वरीयता सूची एक अप्रैल 2025 के आधार पर बनाई गई है।

    आइजी मुख्यालय ने शुक्रवार को सभी आइजी, डीआइजी, एसएसपी, एसपी व बी-सैप कमांडेंटों को पत्र भेज कर वरीयता सूची के प्रकाशन की तिथि से एक हफ्ते के भीतर साक्ष्य सहित दावा - आपत्ति पेश करने का निर्देश दिया है।

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