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    Bihar Election: चुनाव आयोग अब नेताओं पर कसेगा शिकंजा, इन सुविधाओं के उपयोग पर लगा प्रतिबंध

    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:06 AM (IST)

    बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सरकारी सुविधाओं के उपयोग पर रोक वेबसाइट से नेताओं की तस्वीरें हटाने और नई योजनाओं पर रोक जैसे नियम लागू किए गए हैं। भड़काऊ बयानों और जाति आधारित भावनाओं को भड़काने पर भी रोक रहेगी। मतदान केंद्रों के पास प्रचार और भीड़ जमा करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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    नेताओं के सरकारी सुविधाओं के उपयोग पर लगा प्रतिबंध। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) प्रभावी हो गया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए इसका पालन करना सभी को अनिवार्य हो गया है।

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    अब एमसीसी के प्रविधानों के तहत कोई भी मंत्री सरकारी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकेगा। हेलीकाप्टर व सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं करेंगे। केवल निजी या किराया के वाहनों की अनुमति रहेगी, जो चुनाव के दौरान चुनावी खर्च में गिना जाएगा।

    48 घंटे के अंदर सरकारी वेबसाइट से नेताओं के फोटो हटा दिए जाएंगे। संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने (जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर) पर प्रतिबंध रहेगा।

    बिहार में बिहार प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट आफ प्रापर्टी एक्ट, 1985 के तहत जो भी सरकारी या सर्वजनिक भवन या दीवार हैं, वहां से 24-48 घंटे में हटाना अनिवार्य है।

    एमसीसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से प्रभावी हो जाता है और परिणाम घोषणा तक जारी रहता है। नई योजनाओं पर रोक रहेगी। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया कर सकेंगे।

    विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य होगी। अनुमति के बिना प्रसारण-प्रकाशन प्रतिबंधित रहेगा।

    भड़काउ बयानों पर अंकुश

    व्यक्तिगत आक्रमण, सांप्रदायिक अपील या जाति-आधारित भावनाओं को भड़काने वाली गतिविधियों से सभी दलों व प्रत्याशियों को बचना है। आलोचना केवल नीतियों एवं कार्यक्रमों तक सीमित रखना होगा।

    सरकारी संसाधनों (जैसे वाहन, विज्ञापन, वेबसाइट) का चुनावी प्रचार के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए सरकारी वेबसाइटों से नेताओं की फोटो हटा दिए जाएंगे। संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने (जैसे दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर) पर प्रतिबंध रहेगा।

    सभा और जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति

    सभी दलों एवं नेताओं को सभाओं के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी। शोर-शराबे या यातायात बाधा नहीं डालना होगा। शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। जुलूसों में वाहनों की संख्या सीमित (10 से अधिक नहीं होगी)।

    इसके लिए पूर्व सूचना दें और पुलिस निर्देशों का पालन करना होगा। लाउडस्पीकर का उपयोग सीमित समय (रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित ) तक रहेगा। मतदान से 48 घंटे पहले पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

    मतदान केंद्रों के पास रहेगी रोक

    मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में न तो प्रचार होगा और नहीं भीड़ लगेगी। मतदाताओं को शराब परोसना या परिवहन प्रदान करना निषिद्ध। प्रत्येक उम्मीदवार को सीमित वाहन (1-3) की अनुमति होगी। अनाधिकृत वाहनों को जब्त किया जा सकता है। मतदान अधिकारियों के साथ सहयोग करना होगा।

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