RJD MLA भाई वीरेंद्र के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा मुकदमा, सरकारी कर्मचारी को धमकाने का आरोप
दलित सरकारी कर्मचारी को अपमानित करने और धमकी देने के मामले में विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा। हरिजन थाना पुलिस ने आरो ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, पटना। एक दलित सरकारी कर्मचारी को अपमानित करने एवं धमकी देने के मामले में आरोपित मनेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में होगी।
इस मामले में विधायक के खिलाफ हरिजन थाना की पुलिस ने 28 नवंबर को एससी/एसटी अदालत के विशेष न्यायाधीश पंकज चौहान की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
विशेष न्यायाधीश पंकज चौहान ने यह मामला सांसदों एवं विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा को सौंपे जाने का आदेश दिया है।
28 जुलाई को पटना जिले के मनेर प्रखंड के सराय पंचायत के पंचायत सचिव संदीप कुमार ने पटना के हरिजन थाना में कांड संख्या 47/ 2025 दर्ज कराया है।
परिवादी ने थाना में दिए गए अपने आवेदन में विधायक भाई वीरेंद्र पर 26 जुलाई 2025 को धमकी देने और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने अनुसंधान के बाद इस मामले में विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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