मखाना उत्पादकों को भी फसल सहायता योजना का लाभ, 31 अक्टूबर तक किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन
बिहार में मखाना उत्पादकों को भी फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री के निर्देश पर खरीफ-2025 के लिए मखाना उत्पादकों से क्षतिपूर्ति दावे आमंत्रित किए गए हैं। 20% तक क्षति पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20% से अधिक क्षति पर 10 हजार प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में मखाना उत्पादकों को भी फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री डा. प्रेम कुमार के निर्देश पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ-2025 के लिए पहली बार मखाना उत्पादकों को क्षतिपूर्ति दावे के लिए आवेदन करने को कहा गया है।
मंत्री ने बताया कि इस योजना में कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित राज्य के रैयत, गैर रैयत, आंशिक रैयत और आंशिक गैर रैयत श्रेणी के किसान अधिसूचित फसलों के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित है। इस योजना से संबंधित जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही, विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 18001800110 जारी किया गया है जिस पर कोई भी किसान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के तहत निबंधित किसान वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 15 हजार तक की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं फसल की क्षति 20 प्रतिशत से अधिक होने पर 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के तहत खरीफ फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी और मखाना शामिल है। वहीं रबी फसल में गेहूं, मकई, चना, मसूर, अरहर, राई, सरसों, ईख, प्याज, आलू, टमाटर, गोभी, बैंगन और मिर्चा के उत्पादन में कमी होने की स्थिति में वित्तीय सहायता किसानों को दी जाती है।
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