बिहार: महंगा हुआ LPG सिलेंडर, नये कनेक्शन के लिए अब लगेंगे 60 रुपए अधिक
जीएसटी लागू होने के बाद बिहार सहित कई राज्यों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में जहां इजाफा हुआ है वहीं अब नया कनेक्शन लेने के लिए आपको 50 से 60 रुपए तक अधिक देने होंगे।
पटना [जेएनएन]। जीएसटी लागू होने के बाद बिहार में गैस का नया कनेक्शन लेना अब महंगा हो गया है। नया कनेक्शन लेने के लिए अब आपको 50 से 60 रुपए अधिक देने होंगे, जिसके लिए पहले कोई सर्विस टैक्स नहीं देना होता था।
बिहार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉ. रामनरेश सिन्हा ने बताया कि गैस कनेक्शन लेने में पहले किसी प्रकार का सर्विस टैक्स नहीं देना होता था। लेकिन जीएसटी में हॉट प्लेट इंस्पेक्शन चार्ज और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज सेवा कर के अंतर्गत आ जाने से इसपर 18 प्रतिशत जीएसटी चार्ज होगा।
उन्होंने बताया कि दोनों सेवाओं पर 50 से 60 रुपए अब टैक्स में देना पड़ेगा। एसोसिएशन से मिली जानकारी के अनुसार सिंगल सिलेंडर का कनेक्शन, बिना चूल्हा के लिए जहां पहले 1850 रुपए देने होते थे, वहीं अब लोगों को 50 से 69 रुपए अधिक देने होंगे।
घरेलू रसोई गैस महंगी, कॉमर्शियल एलपीजी सस्ती हुई
जीएसटी में एलपीजी को सबसे निचले स्लैब 5 फीसदी टैक्स के तहत रखा गया है। लिहाजा जिन राज्यों में एलपीजी पर 5 फीसदी से कम टैक्स लगता था वहां पर रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। जीएसटी लागू होने के बाद कमर्शियल एलपीजी की कीमत घटी हैं।
ये जीएसटी के तहत 18 फीसदी टैक्स स्लैब में है जबकि पहले कमर्शियल एलपीजी पर 22.5 फीसदी टैक्स लगता था। इसमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में 8 फीसदी और 14.5 फीसदी का वैट शामिल था।
दिल्ली के साथ बिहार में भी घरेलू गैस हुई महंगी
जीएसटी लागू होने के बाद जिन राज्यों में एलपीजी पर कोई टैक्स नहीं था, वहां प्रति सिलिंडर एलपीजी की कीमत 12 से 15 रुपये बढ़ जाएगी। छत्तीसगढ़, हरियाणा, मेघालय, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में और यूनियन टेरेटरी में चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड के साथ लक्ष्यद्वीप में एलपीजी पर कोई टैक्स नहीं था तो यहां गैस महंगी होगी।
वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब सिक्किम पंजाब, त्रिपुरा और पुढुच्चेरी में टैक्स की दरें 5 फीसदी से कम थीं और यहां रसोई गैस महंगी होगी।
जीएसटी के बाद यहां सस्ती होगी रसोई गैस
जीएसटी से पहले मध्य प्रदेश में 7.10 फीसदी टैक्स और नागालैंड में 5.35 फीसदी टैक्स था तो सिर्फ इन 2 राज्यों में जीएसटी के बाद रसोई गैस के दाम सस्ते होंगे।
वो राज्य जहां जीएसटी के बाद भी नहीं बदलेंगे रसोई गैस के दाम
राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में एलपीजी पर कुल 5 फीसदी टैक्स था तो यहां जीएसटी के बाद भी गैस के दाम पहले जैसे ही रहेंगे।
क्यों महंगी हुई है रसोई गैस?
जीएसटी में एलपीजी को सबसे निचले स्लैब 5 फीसदी टैक्स के तहत रखा गया है। लिहाजा जिन राज्यों में एलपीजी पर 5 फीसदी से कम टैक्स लगता था वहीं पर रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। जीएसटी लागू होने से पहले ज्यादातर राज्य में एलपीजी पर टैक्स नहीं था जबकि कुछ राज्य 2-4 फीसदी के बीच वैट लगाते थे। वहीं घरेलू एलपीजी पर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी।
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देशभर में लागू हो चुके जीएसटी के तहत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं रखा गया लेकिन केंद्र सरकार ने साफ किया था कि घरेलू और कमर्शियल एलपीजी जीएसटी के तहत टैक्स के दायरे में आएंगे। 1 जुलाई से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है।
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