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Bihar Lockdown Guideline: बिहार में फिर लागू हुआ 15 दिनों का लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइन

Bihar Lockdown Guideline बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में आज से 31 जुलाई तक फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसमें क्‍या मिली है छूट और क्‍या लगे हैं प्रतिबंध जानिए।

By Amit AlokEdited By: Published: Thu, 16 Jul 2020 07:53 AM (IST)Updated: Thu, 16 Jul 2020 11:26 PM (IST)
Bihar Lockdown Guideline: बिहार में फिर लागू हुआ 15 दिनों का लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइन
Bihar Lockdown Guideline: बिहार में फिर लागू हुआ 15 दिनों का लॉकडाउन, जानिए गाइडलाइन

पटना, स्‍टेट ब्यूरो/ एएनआइ। Lockdown Again Bihar: कोरोना संक्रमण की विस्‍फोटक स्थिति को देखते हुए बिहार में गुरुवार से फिर 15 दिनों को पूर्ण लॉकडाउन लागू  कर दिया गया है। गुरुवार को इसके पहले दिन सड़कों पर सन्‍नाटा पसरा दिखा। 31 जुलाई तक लागू इस लॉकडाउन के दौरान पूरी सख्ती बरती जाएगी। अनावश्‍यक सड़क पर निकले लोगों के वाहन जब्त होंगे तो बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा।

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लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का सख्त निर्देश

राज्‍य के मुख्य सचिव दीपक कुमार और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र की स्थिति का आकलन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उन्हें पता है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए राज्य में फिर से लॉकडाउन का फैसला किया है। अधिकारी इस दौरान सख्ती बरतें, लेकिन आवश्यक काम से जाने वालों को परेशान भी नहीं करें। हां, अनावश्यक घूमने वालों के प्रति नरमी भी नहीं दिखाएं।

जिन्‍हें अनुमति है, उनपर नहीं बनाएं अनावश्‍यक दबाव

डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि वे ऑफिस में बैठकर स्थितियों को नियंत्रित करने के बदले सड़कों पर उतरे और सख्ती रखें। लॉकडाउन में खाली सड़कों पर दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ध्‍यान रखे कि लोग अनियंत्रित होकर वाहन ना चलाएं। गृह विभाग के आदेश का हवाला देकर अधिकारियों को हिदायत दी गई कि नियमों का पालन कर जो दुकानें खुल रही हैं और जिन्हें इसके लिए अनुमति है, उन पर बंद करने का दबाव नहीं बनाएं।

लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी, जानिए

लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। आइए डालते हैं इसपर नजर...

इनपर लगाया गया है प्रतिबंध

- कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

- राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालय बंद रहेंगे। सिर्फ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को छूट दी गई है।

- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे।

इन्‍हें दी गई है छूट

- सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है।

- अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने की कोशिश करेगा।

- बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।

- होटल, रेस्त्रां या ढाबे खुलेंगे, लेकिन वे केवल पैकिंग की सर्विस देंगे।

- मोबाइल शॉप, रिपेयरिंग शॉप, गैराज, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोलने की अनुमति जिला प्रशासन के स्तर पर दी जा सकेगी।

- रेल व हवाई सफर जारी रहेगा। आटो व टैक्सी पूरे राज्य में संचालित रहेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। शेष ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी।

- सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।

- पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी।


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