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    Birth-Death Certificate: 21 दिनों में जरूर बनवा लें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, नहीं तो लगेगी पेनल्टी

    Updated: Fri, 11 Jul 2025 10:34 AM (IST)

    पटना जिले में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया गया है। अब 21 दिन के बाद आवेदन करने पर जुर्माना लगेगा। 30 दिन के बाद 20 रुपये एक वर्ष तक 50 रुपये और उसके बाद 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत यह बदलाव किया गया है जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए 21 दिन बाद आवेदन करने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। जन्म-मृत्यु के 30 दिन बाद आवेदन करने पर 20 रुपये, एक वर्ष तक 50 और इसके बाद सौ रुपये जुर्माना के साथ स्व अभिप्रमाणित शपथपत्र जमा करना होगा।

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    जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, संशोधन अधिनियम 2023 के साथ बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 व नवीनतम संशोधन नियमावली 2025 के प्रविधानों के अनुरूप ये बदलाव किए गए हैं।

    जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय की 16 जून की अधिसूचना के तहत यह व्यवस्था शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी। इसके तहत जन्म-मृत्यु की सूचना घटना के 21 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्रों-दस्तावेजों के साथ संबंधित रजिस्ट्रार को देने पर निशुल्क रजिस्ट्रीकरण कर प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

    वहीं, 21 दिन के बाद लेकिन 30 दिन के पूर्व आवेदन करने पर 20 रुपये विलंबित शुल्क जमा करने पर रजिस्ट्री कर प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

    ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से अधिक पर एक वर्ष के भीतर जन्म-मृत्यु की विलंबित सूचना देने पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन को पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा साक्ष्यों के आधार पर जांच व अनुशंसा कर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

    प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी इस आवेदन की संवीक्षा कर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अपर जिला रजिस्ट्रार इसे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को भेजेंगे। पंचायत सचिव सह रजिस्ट्रार की अनुशंसा पर ही 50 रुपये विलंब शुल्क लेकर रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा।

    30 दिन से अधिक व एक वर्ष के भीतर जन्म-मृत्यु के विलंबित निबंधन कराने पर अन्य दस्तावेजों के साथ प्रारूप-14 (सूचक का स्व अभिप्रमाणित दस्तावेज) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

    एक वर्ष के बाद आवेदन करने पर उपरोक्त प्रक्रिया के साथ सौ रुपये विलंब शुल्क देना होगा। जन्म, मृत्यु के साथ अब मृत जन्म रिपोर्ट को भी जोड़ा गया है।

    आवश्यक दस्तावेज 

    • जन्म प्रमाणपत्र के लिए : जन्म की सूचना पूर्ण रूप से भरी जन्म रिपोर्ट।
    • मृत्यु प्रमाणपत्र : मृत्यु का कारण, चिकित्सा प्रमाणपत्र अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए।
    • मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणपत्र गैर संस्थागत मृत्यु के लिए, स्व अभिप्रमाणित शपथपत्र में जन्म-मृत्यु की घटना के संबंध में तिथि व स्थान की पुष्टि करते हुए साक्ष्य जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर, काेर्ट ऑर्डर, स्कूल प्रमाणपत्र, पैन-आधार या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, हॉस्पिटल या डॉक्टर की रिपोर्ट, सर्विस बुक आदि के स्वाप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ जमा या अपलोड करने होंगे।