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    Lalu Yadav Bail: चारा घोटाला में सजा के बाद अब बेल के लिए हाईकोर्ट जाएंगे लालू, अगले महीने शुरू होगी सुनवाई

    Lalu Prasad Yadav Bail News चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में पांच साल की सजा मिलने के बाद अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेल के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। बेल की अपील पर सुनवाई अगले महीने शुरू हो सकेगी।

    By Amit AlokEdited By: Updated: Wed, 23 Feb 2022 09:37 PM (IST)
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    आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। फाइल तस्‍वीर।

    पटना, ऑनलाइन डेस्‍क। Lalu Prasad Yadav Bail News: झारखंड के डोरंडा कोषागार में हुए चारा घोटाला के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने पांच साल की सजा दी है। इस मामले में अधिक उम्र और अस्‍वस्‍थता का हवाला देकर कम सजा देने की उनकी गुहार को कोर्ट ने नहीं माना। ऐसे में अब लालू सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। साथ हीं जेल से बाहर आने के लिए जमानत की अपील भी दाखिल करेंगे। इस प्रक्रिया में करीब एक से डेढ़ महीने तक का समय लगेगा। जमानत की अपील पर सुनवाई अगले महीने शुरू हो सकेगी। हालांकि, जमानत तभी मिलेगी, जब लालू ने चारा घोटाले के विभिन्‍न मामलों में मिली सजाओं को जोड़कर इस मामले में भी आधी सजा जेल में काट ली होगी।

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    विदित हो कि डोरंडा कोषागर का मामला साल 1990-92 के बीच चाईबासा ट्रेजरी से अफसरों और नेताओं द्वारा 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है। इसमें 1996 में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में लालू यादव समेत 99 लोगों को कोर्ट ने सजा दी है।

    चारा घोटाला के पांच मामलों में सजायाफ्ता हैं लालू

    लालू प्रसाद यादव झारखंड में चारा घोटाला के सभी पांच मामलों में सजायाफ्ता हो चुके हैं। उन्‍होंने अब तक साढ़े तीन साल जेल में गुजारे हैं और इसी आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में उन्हें अधिकतम सात साल की सजा मिली है। इसमें जमानत की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी कि लालू प्रसाद यादव इस मामले में कितने दिनों तक जेल में रहे हैं? जब लालू के वकीलों ने उनके जेल में आधी सजा की अवधि (साढ़े तीन साल) तक रहने का दस्तावेज पेश किया, तब कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में भी ऐसा ही होना तय माना जा रहा है। चारा घोटाला के मामलों में हाईकोर्ट ने अभी तक निचली अदालत से सजा की आधी अवधि जेल में रहने के बाद ही जमानत दी है।

    हाईकोर्ट में 28 फरवरी के बाद हो सकेगी सुनवाई

    लालू प्रसाद यादव के वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के आदेश की कापी मिलने के बाद जमानत के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड 28 फरवरी तक आएगा। इसके बाद जमानत पर सुनवाई हो सकेगी। पूरी प्रक्रिया में डेढ़ महीने का समय लगने की संभावना है। ऐसे में अगर जमानत मिलती है, तब भी लालू को इतने समय तक जेल में ही रहना होगा।