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    Lalu Yadav दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, राबड़ी और मीसा भी साथ, Land for Job घोटाला मामले में आज सुनवाई

    By Jagran NewsEdited By: Aditi Choudhary
    Updated: Wed, 15 Mar 2023 10:00 AM (IST)

    नौकरी के बदले जमीन मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लालू यादव राबड़ी देवी और उनके परिवार के सदस्य आज दिल्ली की अदालत में आज पेशी है। कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी 16 नामजद को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था।

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    दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे लालू-राबड़ी और बेटी मीसा, Land for Job घोटाला मामले में आज सुनवाई

    पटना, एजेंसी। नौकरी के बदले जमीन घोटाला (Land For Job Scam) मामले में दिल्ली की अदालत में आज सुनवाई है। कोर्ट में पेशी के लिए राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) व्हीलचेयर पर अदालत पहुंचे हैं। साथ में पत्नी राबड़ी देवी (Rabri Devi) और बड़ी बेटी मीसा भारती (Misa Bharti) भी पहुंचीं हैं। 

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    रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में 27 फरवरी को सभी 16 आरोपितों दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ बड़ी बेटी मीसा भारती भी इस मामले में नामजद आरोपित हैं। 

    बता दें कि साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है। लालू परिवार को ये जमीन उपहार में दी गई या कम कीमत पर बेच दी गई। 

    सीबीआई ने इस मामले में पिछले दिनों चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रेलवे की ग्रुप-डी में भर्ती के लिए भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए रेलवे में अनियमित नियुक्तियां की गईं।

    तीसरी बार पूछताछ के लिए CBI मुख्यालय नहीं आए तेजस्वी

    वहीं, जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तीसरी बार नोटिस के बावजूद पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय नहीं पहुंचे। सीबीआई इसे जांच में असहयोग के रूप में देख रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी राय ले रही है। सोमवार को सीबीआई ने तीसरी बार नोटिस भेजकर तेजस्वी को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें मंगलवार को हाजिर होना था। हालांकि, वह नहीं आए।

    इसके पहले सीबीआई ने तेजस्वी को चार मार्च और फिर 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। तब उन्होंने व्यस्तता का हवाला देकर आने में असमर्थता जताई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बार-बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए नहीं आना जांच में सीधे-सीधे असहयोग है। ऐसे में एजेंसी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। कानूनी सलाह-मशविरे के बाद एजेंसी जल्द उचित कदम उठाएगी।