लालू प्रसाद के साले को तीन साल की सजा, पूर्व विधायक साधु यादव पर 21 साल पहले लगा था बड़ा आरोप
साधु यादव पर संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकरियों के साथ गोली चलाकर दहशत फैलाने रंगदारी न देने पर मारपीट करने सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई है।

राज्य ब्यूरो, पटना : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) लालू प्रसाद यादव के साले व पूर्व विधायक साधु यादव को पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने 21 साल पुराने मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साल 2001 जनवरी महीने में साधु यादव पर संयुक्त परिवहन कार्यालय में अधिकरियों के साथ गोली चलाकर दहशत फैलाने, रंगदारी न देने पर मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले की सुनवाई पटना के एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही थी। उक्त मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने साधु यादव को दोषी पाते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि साधू यादव को तीन साल की सजा देने के साथ ही उन्हें कोर्ट ने प्रोविजिनल बेल भी दे दी है।
कानून के अनुसार यह नियम है कि तीन साल या इससे कम की सजा मिलने पर साथ में ही प्रोविजिनल बेल दे दी जाती है। बेल को कंफर्म करने के लिए साधु यादव को एक महीने के अंदर डिस्ट्रिक जज के पास अपील याचिका दायर करनी होगी। वहां से आदेश मिलने के बाद ही इनकी बेल कंफर्म होगी। साधु के लिए राहत की बात यह है कि इस बीच उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। साधु पर आरोप था कि वह 18 जनवरी की शाम संयुक्त परिवहन कार्यालय में चल रही बैठक के दौरान पहुंच गए थे। उनके साथ 10 से 15 आदमी और दो ब्लैक कमांडो मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने वहां बैठे परिवहन आयुक्त, अवर सचिव, शाखा पदाधिकारियों को कार्यालय से बाहर जाने का आदेश दिया था। आरोप है कि इस दौरान कर्मचारियों के साथ बल का प्रयोग भी किया गया। 21 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक साधु यादव को पटना की एमपीएमएलए कोर्ट ने अब तीन साल कैद की सजा सुनाई है। हालांकि सजा देने के साथ ही उन्हें कोर्ट ने प्रोविजिनल बेल भी दे दी है।
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