बिहार के सीनियर आइएएस का डीएनए टेस्ट करने की मांग, पटना हाई कोर्ट में महिला वकील ने लगाया ये आरोप
बिहार के एक सीनियर आइएएस अफसर के खिलाफ महिला वकील ने पटना हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है। वकील का दावा है कि आइएएस अफसर ने उनका शारीरिक शोषण किया है और दोनों के बीच संबंध से एक बेटा भी हुआ है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सीनियर आइएएस अफसर से जुड़ा बड़ा मामला कोर्ट के सामने आया है। पटना हाई कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता ने दावा किया है कि उनके बेटे के पिता यह अफसर ही हैं। अधिवक्ता ने अपने बेटे और आइएएस अफसर का संबंध स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट की गुहार लगाई है। अधिवक्ता ने इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में ही अर्जी लगाई है। इससे पहले यह मामला लोअर कोर्ट में ले गई थी, लेकिन वहां से फैसला पक्ष में नहीं रहा।
इस अफसर पर भी पहले लगे हैं ऐसे आरोप
कुछ महीने पहले इसी महिला ने आरोप लगाया था आइएएस अफसर ने दूसरे राज्य के होटल में ले जाकर कई बार शारीरिक शोषण किया। महिला ने एक बड़े नेता पर भी आरोप लगाया था। महिला ने दानापुर कोर्ट में अर्जी दायर कर गुहार लगाई थी कि नेता और आइएएस अफसर उनके साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुके हैं।
चार साल के बेटे के लिए लगाई याचिका
पटना हाई कोर्ट में एक महिला अधिवक्ता ने एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा गया है कि उनका चार वर्ष का पुत्र राज्य के सीनियर आइएएस अफसर का बेटा है। यह अफसर सचिव रैंक में पदस्थापित हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि पिता-पुत्र का डीएनए टेस्ट करने पर यह बात स्थापित हो जाएगी।
दानापुर कोर्ट के आदेश को रद करने का आग्रह
याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि ए सी जी एम, दानापुर द्वारा 12 मई, 2022 को दिए गए आदेश को रद्द कर दिया जाए। दरअसल, महिला ने पहले दानापुर कोर्ट में भी गुहार लगाई थी। महिला ने गुहार लगाई है कि रूपसपुर थाना को कंप्लेंट केस नंबर- 1122 सी 2021 के आधार पर आइएएस अफसर, नेता और उनके नौकर पर धारा 323, 341, 376, 376(डी), 420, 312, 120 बी, 504, 506 व 341 आई पी सी और 67 आई टी एक्ट के तहत एफआइआर दर्ज की जाए।
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