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    Patna High Court: फिल्म जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ लोकहित याचिका दायर, ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग

    पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता नीरज कुमार ने जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि फिल्म में न्यायपालिका और वकालत पेशे को अपमानजनक ढंग से दर्शाया गया है जिससे वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंची है। याचिका में फिल्म के गाने और ट्रेलर पर रोक लगाने बार काउंसिल से अनुमति लेने और भविष्य में अपमानजनक चित्रण रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है।

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 27 Aug 2025 07:08 PM (IST)
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    फिल्म जॉली एलएलबी-3 के खिलाफ लोकहित याचिका दायर

    विधि संवाददाता, पटना। फिल्म जॉली एलएलबी-3 कानूनी विवादों में उलझ गई है। अधिवक्ता नीरज कुमार ने पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर कर फिल्म और उससे जुड़े गीत व प्रमोशनल कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की है।

    उनका आरोप है कि फिल्म में न्यायपालिका और अधिवक्ता पेशे का चित्रण अपमानजनक, अवमाननापूर्ण और मानहानिकारक ढंग से किया गया है, जिससे वकीलों और पूरे न्यायिक तंत्र की गरिमा को ठेस पहुंच रही है।

    नीरज कुमार, जो स्वयं अधिवक्ता हैं, ने याचिका में कहा है कि हाल ही में जारी फिल्म का गीत “मेरा भाई वकील” तथा ट्रेलर व प्रमोशनल सामग्री वकालत पेशे को हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार का चित्रण न केवल वकीलों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है, बल्कि आमजन के बीच न्यायपालिका की छवि को भी धूमिल करता है।

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    याचिका में मांग की गई है कि विवादित गीत और ट्रेलर पर तत्काल रोक लगाई जाए। फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया जाए कि वे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट बार काउंसिल की अनुमति लेकर आवश्यक संपादन करें। भविष्य में किसी भी फिल्म या प्रमोशनल कंटेंट में वकीलों, न्यायपालिका या न्यायालय की कार्यवाही का अपमानजनक चित्रण न हो, इसके लिए सख्त दिशानिर्देश बनाए जाएं। संबंधित प्रोडक्शन हाउस से सार्वजनिक माफी मांगी जाए।

    याचिका में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंसर बोर्ड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार स्टेट बार काउंसिल, स्टार स्टूडियो 18 और कांगड़ा टॉकीज को प्रतिवादी बनाया गया है।