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बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से मिल रहा कमाने का मौका; ऐसे करें आवेदन

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। योजना के तहत 12500 लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्ति निकाली गई है जिसमें मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 1008 रिक्तियां हैं। लाभुकों को वाहन खरीद पर 50% तक या अधिकतम 1 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।

By Rajat Kumar Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Tue, 01 Oct 2024 12:35 PM (IST)
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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( जागरण फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 11वें चरण की समय अवधि में विस्तार किया गया है। आवेदन की तिथि 27 सितंबर को समाप्त हो गई थी जिसे अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना के 11वें चरण की समयावधि में विस्तार किया गया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 11वें चरण में शेष बचे 12500 लक्ष्य के विरुद्ध जिलावार रिक्ति निकाली गई है। इनमें मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक 1008 रिक्तियां हैं। इसके अलावा सारण में 829, पूर्वी चंपारण में 824, मधुबनी में 820, पश्चिमी चंपारण में 743, दरभंगा में 710, पटना में 657, वैशाली में 548, सिवान में 503 और बांका में 480 रिक्तियां हैं।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चरणवार अब तक कुल 44 हजार 754 लाभुकों को अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा गया है। योजना के तहत शतप्रतिशत आवेदन प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। किसी कारणवश जो इच्छुक आवेदक आवेदन करने से वंचित रहे गए थे उन्हें आवेदन करने का एक और मौका दिया गया है।

रिक्ति के अनुसार पंचायतों में लिये जायेंगे आवेदन  

विभाग के अनुसर, आवेदन केवल उन्हीं पंचायतों के लिए होंगे, जहां रिक्ति है। साथ ही जिस कोटि की रिक्ति उपलब्ध है उसी कोटि के लिए आवेदन स्वीकार्य होंगे। इस संबंध में जिला पदाधिकारियों द्वारा पंचायतवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूची जारी की जायेगी। वैसे पंचायत या वैसी कोटि के लिए आवेदन प्राप्त होता है, जहां रिक्ति नहीं है तो वैसे आवेदन स्वतः अमान्य हो जाएंगे। योजना के तहत सामान्य, ई रिक्शा एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है।

कौन कर सकते हैं आवेदन

इस योजना के तहत प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जा रहा है। 4 अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत सामान्य, ई रिक्शा एवं एंबुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए सवारी वाहन एवं एम्बुलेंस की खरीद पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम 1 लाख रुपये होगी। एंबुलेंस के क्रय की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।

आवेदन करने की जानकारी

  •  आवेदन करने की अंतिम तिथि - 15 अक्टूबर 2024 तक।
  •  प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर पंचायतवार एवं कोटिवार -वरीयता सूची का निर्माण - 16 से 18 अक्टूबर
  •  चयन सूची का प्रकाशन- 24 अक्टूबर
  •  आपति आमंत्रण- 25 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक
  •  आपत्ति निराकरण- 5 नवंबर
  •  अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन- 11 नवंबर
  •  प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला- 12 नवंबर से 19 नवंबर तक।
  •  वाहन खरीद के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना - 20 नवंबर से।
  •  अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाता में भुगतान करना- आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर।
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