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    Patna News : घूसखोर दारोगा को चार साल की जेल, बिहार के इस थाने में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था इंस्पेक्टर

    Updated: Thu, 09 May 2024 08:05 AM (IST)

    Patna News बिहार पुलिस के एक घूसखोर दारोगा को चार साल की सजा सुनाई गई है। वह रंगे हाथ 20 हजार रुपये लेते हुए पकड़ा गया था। अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। मामले का अभियुक्त गया जिला के वजीरगंज थाना का तत्कालीन दारोगा हृदयानंद राम है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Politics In Hindi 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े जाने के मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम की अदालत ने बिहार पुलिस (Bihar Police) के एक दारोगा को चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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    जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। मामले का अभियुक्त गया जिला के वजीरगंज थाना का तत्कालीन दारोगा हृदयानंद राम है।

    शिकायतकर्ता के भाई के खिलाफ हुआ था केस

    निगरानी के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (ट्रैप) किशोर कुमार सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के भाई के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमे में उसे मदद पहुंचाने की एवज में दारोगा बीस हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था।

    ब्यूरो के अधिकारियों ने 15 सितंबर 2017 को वजीरगंज थाना परिसर में दारोगा को शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दस लोगों ने गवाही दी है।

    धनरुआ में विवाहिता को पीटपीट कर हत्या

    दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता को पीट पीटकर हत्या कर दी और शव को घर मे छोड़कर सारे सदस्य फरार हो गए। घटना धनरुआ थाना अंतर्गत बड़की सिमहाडी गांव की है। विवाहिता गौरीचक थाना के भीड़पर गांव के राजकिशोर प्रसाद की 25 वर्षीय पुत्री अनु कुमारी है।

    मृतक के भाई ने पति सास, ससुर समेत छह लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस छानबीन में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मृतक अनु की शादी पांच वर्ष पहले बड़की सिमहाडी गांव के भुवनेश्वर राम का पुत्र सन्तोष कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी।

    शादी के वक्त दान दहेज भी दिया गया था। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, शादी के कुछ दिनों बाद ही पति संतोष , ससुर भुवनेश्वर राम, देवर मंतोष कुमार, अरुण कुमार, सास राजकुमारी देवी दहेज में 50 हजार रुपये व मोटरसाइकिल के लिए मायके से मांगने के लिए दबाब बनाने लगे।

    विवाहिता ने यह बात पिता को बताई, तो उन्होंने ऐसा असमर्थता की वजह से पैसे देने से इनकार दिया। उसके बाद भी विवाहिता को हमेशा मारपीट किया जाता रहा। बीती रात दहेज लोभियों ने योजना बनाकर पीटपीट कर हत्या कर दी और शव को गोशाला में रखकर फरार हो गए।

    इस बाबत थानेदार ललित विजय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पीट पीटकर हत्या का प्रतीत होता है। शरीर व चेहरे पर गहरे जख्म के निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्प्ष्ट होगी। छह लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घर के सारे सदस्य फरार है। छानबीन की जा रही है।

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