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    बिहार में बाढ़ या आपदा के समय पशुओं की मृत्यु होने पर सरकार देती है अनुदान

    Updated: Wed, 09 Jul 2025 07:49 PM (IST)

    बाढ़ या किसी आपदा के समय यदि किसी के मवेशी गुम हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो घबराए नहीं। इसकी क्षति को कम करने और राहत देने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से एक खास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपदा के समय पशुओं की मृत्यु होने की स्थिति में सहायता राशि के लिए पशुपालक आवेदन कर सकते हैं।

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    आपदा के समय पशुपालकों की सहायता करेगा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

    डिजिटल टीम, पटना। बाढ़ या किसी आपदा के समय यदि किसी के मवेशी गुम हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो घबराए नहीं। इसकी क्षति को कम करने और राहत देने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से एक खास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपदा के समय पशुओं की मृत्यु होने या गुम हो जाने की स्थिति में सहायता राशि के लिए पशुपालक आवेदन कर सकते हैं।

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    विभाग की तरफ से इसे लेकर जारी एक सूचना में बताया गया है कि बाढ़ या किसी आपदा के कारण पशु मृत्यु होने पर अनुदान की दर चार श्रेणी में होगी। जिसमें पहली श्रेणी में दूध देने वाले पशु, दूसरी में भार ढ़ोने वाले पशु, तीसरी श्रेणी पॉल्ट्री की है वहीं चौथी श्रेणी घर से सटे पशु शेड के अग्निकांड से संबंधित है।

    इनमें से प्रति परिवार तीन श्रेणी में अनुदान की राशि दी जाती है। पहली श्रेणी के बड़े आकार के पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि के लिए राशि प्रति इकाई 37,500 रुपये, 3 पशुओं के लिए मिलेगी। इसी श्रेणी में छोटे आकार के पशुओं जैसे बकरी, भेड़, सुकर के लिए 4,000 रुपये, 30 पशुओं तक के लिए मिलेगा।

    दूसरी श्रेणी के भार ढोने वाले बड़े पशुओं जैसे बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु होने पर अनुदान राशि प्रति इकाई 32,000 रुपये 3 पशुओं तक के लिए मिलेगी। इस श्रेणी में छोटे आकार के पशु जैसे बछड़ा, खच्चड़, गदहा,टट्टु की मृत्यु होने पर 20,000 रुपये 6 पशुओं तक के लिए मिलेगा। तीसरी श्रेणी में पॉल्ट्री में यह राशि प्रति इकाई 100 रुपये होगी और प्रति परिवार अधिकतम 5 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। चौथी श्रेणी में अनुदान 3,000 रुपए प्रति पशु शेड की दर से दिया जाएगा।

    अनुदान प्राप्त करने के लिए पशुपालकों को स्थानीय पशु चिकित्सक से प्रमाणित दस्तावेज के साथ आवेदन करना होगा, जिसमें मृत पशु की जानकारी और कारण का उल्लेख होगा। इसके साथ ही आवेदक को अपने आवेदन में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता का ब्योरा आदि अंकित करना होगा। पशुपालक जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय या वेबसाइट (https://state.bihar.gov.in/ahd) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहां से इस संबंध में अधिक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

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