बिहार में अवैध खनन पर अब लगेगा 25 गुना जुर्माना, वाहनों पर चार लाख रुपए तक लगेगा फाइन
New Mining Policy in Bihar नदियों में हो रहे बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने वाला नया कानून मंगलवार से राज्य में प्रभावी हो गया। नई खनिज नियमावली में कि ...और पढ़ें

पटना, राज्य ब्यूरो। New Mining Policy in Bihar: नदियों में हो रहे बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने वाला नया कानून मंगलवार से राज्य में प्रभावी हो गया। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली वैसे लोगों पर शिकंजा कसने को बनाई गई जो बगैर सरकार की अनुमति नदियों से करोड़ रुपये की बालू का अवैध खनन कर रहे हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अवैध बालू पकड़ा गया तो भरना होगा 25 गुना जुर्माना
खान एवं भू-तत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई खनिज नियमावली में किए गए प्रविधान के तहत अवैध खनन में लगे वाहनों को पांच श्रेणियों में बांटकर जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं बालू और जिस जमीन पर बालू का भंडारण किया जा रहा है उसका 25 गुना जुर्माना बालू माफिया से वसूला जाएगा। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
बिहार खनिज नियमावली-2021 राज्य में प्रभावी
नए कानून में किए गए प्रविधान के तहत अवैध खनन में लगे वाहनों से जुर्माना वसूलने के लिए वाहनों को पांच अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है। इनमें ट्रैक्टर ट्राली एक श्रेणी में रखे गए हैं। ट्रैक्टर ट्राली पकड़े जाने पर वाहन मालिक से 25 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार मेटाडोर, हाफ ट्रक 407, 608 से 50 हजार, फुल बाडी ट्रक, डंपर (हाइड्रोलिक छह पहिया वाहन) से एक लाख रुपये, 10 या इससे अधिक पहिए के वाहन से दो लाख रुपये जबकि क्रेन, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कम्प्रेशर, ड्रिलिंग मशीन से जुर्माने में चार लाख रुपये की राशि वसूली जाएगी।
नई नियमावली में प्रविधान किए गए हैं कि बगैर अधिकार के बालू खनन करने, सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने, पर्यावरण को क्षति पहुंचाने और भूमि का अधिग्रहण करने के आरोप में संबंधित खनिज माफिया से उक्त संपत्ति के कुल मूल्य का 25 गुणा जुर्माना वसूला जाएगा।

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