Bihar News: बिहार में यूपी-पंजाब समेत 7 राज्यों से आ रही शराब, चेकपोस्ट बढ़ाएगा प्रशासन
बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद आठ राज्यों से अवैध शराब की तस्करी हो रही है। मद्य निषेध इकाई ने इन राज्यों के डीजीपी से सहयोग मांगा है। सीमावर्ती इ ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से सर्वाधिक अवैध शराब की खेप भेजी जा रही है। मद्य निषेध इकाई की समीक्षा में यह बातें सामने आई है। शराब की तस्करी रोकने और आगे की कार्रवाई के लिए इन आठ राज्यों के डीजीपी और उत्पाद आयुक्तों को पत्र लिखकर अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए सहयोग मांगा गया है। इसके साथ ही यूपी, बंगाल और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में चेकपोस्ट की संख्या बढ़ाकर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई दोनों ही शराब तस्करी के नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई में जुटी हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों के उत्पाद अधिकारियों के साथ एसएसबी और रेल पुलिस के साथ समन्वय बैठक भी की गई है। यह बैठक मासिक स्तर पर की जाएगी। यूपी और बंगाल की सीमा क्षेत्र के दस किमी के दायरे में शराब की बिक्री पर भी विशेष नजर रखने का निर्देश उत्पाद अधिकारियों को दिया गया है।
बैच नंबर और क्यूआर कोड से आपूर्तिकर्ता की पहचान
उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से आने वाली शराब की खेप के आपूर्तिकर्ता की पहचान शराब के बैच नंबर और क्यूआर कोड के आधार पर की जा रही है। इनकी पहचान कर अग्रतर कार्रवाई के लिए बिहार ने संबंधित राज्यों से नोडल पदाधिकारी नामित करने भी पत्र लिखा था जिसके बाद नोडल पदाधिकारियाें को नामित कर दिया गया है।
23 सीमावर्ती जिलों में बनेंगे 390 चेकपोस्ट
आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान शराब की तस्करी बढ़ने की आशंका है। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से सटने वाले बिहार के 23 सीमावर्ती जिलों को चिह्नित कर वहां अतिरिक्त चेकपोस्ट बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मद्य निषेध इकाई के अनुसार, इन जिलों में 390 चेकपोस्ट बनाए जाने हैं।
अभी तक सीमावर्ती जिलों में 161 चेकपोस्ट बनाने के लिए स्थान चिह्नित कर लिया गया है। मद्य निषेध विभाग ने चेकपोस्ट पर हैंडहेल्ड स्कैनर एवं स्निफर डॉग की मदद से जांच करने का निर्देश दिया है। सभी मद्यनिषेध अधीक्षकों एवं सहायक आयुक्तों को सप्ताह में दो दिन चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण करने को भी कहा गया है।

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