Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में अब कहीं भी नहीं लग सकेंगे होर्डिंग या फ्लेक्स, तय होगी राशि; सरकार ला रही पालिसी

    By BHUWANESHWAR VATSYAYANEdited By: Akshay Pandey
    Updated: Fri, 11 Nov 2022 04:28 PM (IST)

    प्रचार से जुड़े होर्डिंग्स या फ्लेक्स पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार जल्द ही पालिसी ला रही। अब अलग-अलग इलाके और खास जगहों पर होर्डिंग्स लगाने के लिए शुल्क देना होगा। यह पहले से तय रहेगा कि कितनी अवधि तक संबंधित एजेंसी द्वारा लगाया गया होर्डिंग किसी जगह पर रहेगा।

    Hero Image
    अब कहीं भी नहीं लग सकेंगे होर्डिंग या फ्लेक्स। सांकेतिक तस्वीर।

    भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना : शहरी क्षेत्रों में बेतरतीब और मनमाने अंदाज में अब प्रचार से जुड़े होर्डिंग्स या फ्लेक्स नहीं दिखेंगे। इन पर अंकुश लगाने को लेकर सरकार जल्द ही एक पालिसी ला रही। इसके तहत अब अलग-अलग इलाके और खास जगहों पर होर्डिंग्स लगाने के लिए शुल्क देना होगा। अभी तक सरकार के खाते में होर्डिंग्स लगाने वालों से एक पाई तक नहीं मिल पाता है, जबकि होर्डिंग्स पथ निर्माण विभाग की सड़क और शहरी निकाय के अधीन जो क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र में लगाए जाते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक हजार करोड़ का राजस्व है इस पूरी कवायद में

    इस संबंध में सरकार का आकलन है कि होर्डिंग्स के इस धंधे में लगभग एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व है। जिस एजेंसी के माध्यम से होर्डिंग्स लगाई जाती है वह अपने क्लायंट से इसके लिए एक मोटी राशि वसूल करती है। कुछ मामलों में जगह को लेकर स्थानीय प्रशासन के स्तर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर लिया जाता है पर संबंधित एजेंसी से कोई राशि नहीं वसूल की जाती है। संबंधित एजेंसी द्वारा उन क्षेत्रों में भी बड़े-बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, जहां सड़क सुरक्षा के लिहाज से इसे लगाए जाने की अनुमति नहीं है। 

    नई नीति के तहत हर इलाके के लिए दर पहले से तय होगी

    सरकार द्वारा जो नई पालिसी लाई जा रही उसके तहत यह पहले से तय होगा कि किसी इलाके में पथ निर्माण विभाग की जमीन या फिर किसी अन्य विभाग की जमीन पर होर्डिंग लगाने की क्या दर होगी। यही नहीं, यह भी पहले से तय रहेगा कि कितनी अवधि तक संबंधित एजेंसी द्वारा लगाया गया होर्डिंग किसी जगह पर रहेगा। कंपनी का चयन एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट आमंत्रित कर किया जाएगा। अवधि खत्म होने के बाद संबंधित एजेंसी को अपने होर्डिंग हटा लेने होंगे। 

    अलग-अलग शहरी निकाय के लिए अलग से दर होंगे

    नई नीति में इसका प्रविधान किया जा रहा कि अलग-अलग शहरी निकाय के लिए अलग-अलग दर होंगे। नगर निकायों के अतिरक्ति इसका राशि का एक तय प्रतिशत उस विभाग को भी मिलेगा, जिसकी जमीन पर होर्डिंग लगाया जा रहा। इसके लिए संबंधित विभाग से भी एनओसी लेना होगा। 

    नीति के अनुपालन की निगरानी को लिए मानीटरिंग तंत्र

    शहरी क्षेत्र में होर्डिंग लगाए जाने को बन रही पालिसी में यह व्यवस्था की जा रही कि एक मानीटरिंग तंत्र भी काम करेगा, जिसकी यह जिम्मेवारी होगी कि इसका सही अनुपालन हो। नीति के विरुद्ध जाने वाली एजेंसी पर कार्रवाई भी की जा सकेगी।