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    Hit and Run: पटना में हिट एंड रन मामले में 427 पीड़ितों को मिला मुआवजा, इस तरह करें आवेदन

    By Jagran NewsEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 13 Jul 2025 10:42 PM (IST)

    पटना जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को हिट एंड रन योजना के तहत मुआवजा दिया जा रहा है। 2022 में शुरू हुई इस योजना के तहत 4 जून 2025 तक 4102 दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं। 631 आवेदनों में से मृतकों के परिजनों को 8.28 करोड़ और घायलों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना जिले में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को हिट एंड रन योजना के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है। यह योजना 2022 में शुरू हुई थी, जिसमें पटना जिला अग्रणी है।

    पटना जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) के अनुसार, एक जनवरी 2022 से चार जून 2025 तक जिले में 4,102 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 2,223 हिट एंड रन और 1,879 नॉन-हिट एंड रन मामले शामिल हैं।

    हिट एंड रन श्रेणी में पिछले तीन वर्षों में 631 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 414 मृतकों के परिजनों को 8 करोड़ 28 लाख रुपये और 15 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को सात लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया। योजना के तहत मृतक के आश्रितों को अधिकतम दो लाख रुपये और घायल को 50 हजार रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान है।

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    सहायता के लिए करना होगा आवेदन 

    पटना डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल ने लोगों से इस योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन मामलों में अक्सर दोषी वाहन या चालक की पहचान नहीं हो पाती, ऐसे में यह योजना पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है।

    डीटीओ ने बताया कि एक अप्रैल, 2022 के बाद हुई दुर्घटनाओं के लिए मुआवजे हेतु परिवहन विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर राहत मिल सके।

    हिट एंड रन मामलों में मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (मैक्ट) में आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। यह योजना सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

    हिट एंड रन मामले में आवेदन करने की प्रक्रिया

    • परिवहन विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करें।
    • डीटीओ कार्यालय में आवेदन जमा करें।
    • आवेदन में पारिवारिक सूची (वैवाहिक दंपत्ति के मामले में लागू नहीं) को शामिल करना होगा।
    • दुर्घटना की प्राथमिकी(एफआईआर) और मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट
    • मृतक के प्रमाण पत्र की छायाप्रति
    • मृतक और आश्रित का आधार कार्ड
    • बैंक पासबुक की छायाप्रति