Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाईकोर्ट का आदेश, बी-फार्मा व एम-फार्मा नहीं बन सकते Pharmacist; सिर्फ ये लोग ही सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट बनने के योग्य

    By Pawan MishraEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 02 Dec 2023 01:35 PM (IST)

    Patna News कई लोग इस बात से अंजान हैं लेकिन बी-फार्मा एम-फार्मा व डिप्लोमा के पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग हैं। बी - फार्मा या एम -फार्मा करने वाले लोग सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्रीधारी ही सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट बनने के योग्य हैं। यह आदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने भी यथावत रखा है।

    Hero Image
    हाईकोर्ट का आदेश, बी-फार्मा व एम-फार्मा नहीं बन सकते Pharmacist

    जागरण संवाददाता, पटना। बी-फार्मा, एम-फार्मा व डिप्लोमा के पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग हैं। इनमें डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्रीधारी ही सरकारी विभाग में फार्मासिस्ट बनने के योग्य हैं।

    बी-फार्मा व एम-फार्मा दवा-कास्मेटिक निर्माण की फैक्ट्रियों अथवा औषधि निरीक्षक या औषधि नियंत्रण निदेशालय के उच्चतर पदों के योग्य हैं।

    हाईकोर्ट का आदेश

    ऐसे में, बी-फार्मा व एम-फार्मा योग्यताधारी, जिनके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री नहीं है, वे फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं। यह आदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने भी यथावत रखा है।

    राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर बी-फार्मा डिग्रीधारी को अवसर देने के लिए अरविंद कुमार ने याचिका दायर की थी।

    निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

    न्यायामूर्ति गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती ने 10 जनवरी 2023 को खंडपीठ के निर्णय को पारित कर दिया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये भी पढ़ें -

    दर्द से चिल्लाने की आवाज आई, बाहर खून से लथपथ पड़ा था संजय; पीठ पर गोली लगने की आशंका

    CBSE का बड़ा फैसला, बदल दिया सालों पुराना सिस्टम; अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में नहीं मिलेगा डिवीजन या डिस्टिंक्शन