'पीएम मोदी और उनकी मां के AI से बने वीडियो हटाएं', पटना हाईकोर्ट का कांग्रेस को नोटिस
पटना हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन मेटा गूगल एक्स (ट्विटर) और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। यह आदेश विवेकानंद सिंह की याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाज़ंथ्री की खंडपीठ ने दिया। याचिका में पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का आरोप है।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया, मेटा, गूगल, एक्स (ट्विटर) और मिनिस्ट्री ऑफ़ इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाज़ंथ्री की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता विवेकानंद सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश परित किया है।
याचिकाकर्ता का कथन है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन पोर्टलों के जरिए पीएम मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने कोर्ट में आग्रह किया साथ ही संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि सभी पोर्टलों से ऐसी सामग्रियों का प्रसार तत्काल रोका जाए और उन्हें हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता संतोष कुमार ने दलील दी कि सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी माता को निशाना बनाकर फर्जी व अपमानजनक टिप्पणियां ऑनलाइन फैलाई जा रही हैं। कोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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