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    Bihar Police: गुंडा पंजी में अब दर्ज होंगे सभी चार्जशीटेड अपराधियों के नाम, गृह विभाग ने जारी किया निर्देश

    Updated: Sat, 19 Jul 2025 08:33 PM (IST)

    पटना पुलिस थानों में अपराधियों का लेखा-जोखा रखने वाली गुंडा पंजी अपडेट की जाएगी। चार्जशीटेड अपराधियों और शराब के मामलों में आरोपितों के नाम भी दर्ज होंगे। गृह विभाग ने जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने लंबित गैर जमानतीय वारंट पर चिंता जताई है। बंद पड़े शस्त्र दुकानों का सत्यापन कराने और अवैध शस्त्रों पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। पुलिस थानों में अपराधियों का लेखा-जोखा रखने वाली गुंडा पंजी अपडेट होगी। अब सभी चार्जशीटेड अपराधियों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा शराब के मामलों में आरोपित व्यक्तियों के नाम भी गुंडा पंजी में दर्ज किए जाएंगे।

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    गुंडा पंजी में दर्ज अपराधियों की थानों में नियमित परेड भी कराई जाएगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ने इस बाबत जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है।

    बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक

    बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों आयोजित समीक्षा बैठक में डीजीपी ने गैर जमानतीय वारंट (एनबीडब्ल्यू) के लंबित मामलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सभी एसपी को निर्देश दिया कि थानों में लंबित गैर जमानतीय वारंट की वास्तविक संख्या की रिपोर्ट तैयार कराएं।

    इसके लिए डीएसपी और इंस्पेक्टरों को थानावार वारंट का मिलान करने का दायित्व सौंपने का सुझाव दिया गया। कोर्ट में भी बुझारत के माध्यम से गैर जमानतीय वारंट की वास्तविक लंबित संख्या सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इससे जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट भी जिलों से तलब की गई है।

    चुनाव के दौरान प्रतिनियुक्त होने वाले अर्द्धसैनिक बलों के आवासन और परिवहन की सुविधाओं का उपलब्धता की समीक्षा का निर्देश भी दिया गया है।

    गृह विभाग ने सभी डीएम को बंद पड़े शस्त्र दुकानों का सत्यापन कराने तथा शस्त्र और कारतूसों का अच्छी तरह से मिलान कराने का टास्क दिया गया है।

    अवैध शस्त्रों की बरामदगी के आंकड़े संतोषजनक नहीं पाए जाने पर इसमें सुधार निर्देश दिया गया। अवैध शस्त्रों के निर्माण एवं तस्करी पर रोक के लिए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करने को कहा गया।

    कोर्ट में दिए जाएं जमानत रद करने के आवेदन 

    कोर्ट में लंबित वादों के निष्पादन के लिए आरोपी और गवाहों की ससमय हाजिरी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। सभी जिलों को क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) से जुड़े प्रस्ताव पर्याप्त संख्या में भेजने का निर्देश दिया गया है।

    जिला बदर किए गए अपराधियों की दैनिक गतिविधि की रिपोर्ट जिलों और थानों से नियमित रूप से प्राप्त करने को कहा गया है। इसमें अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

    चेकपोस्ट पर लगाएं सीसीटीवी, बैरिया के साथ करें वाहन चेकिंग

    डीजीपी ने निर्देश दिया है कि वाहन चेकिंग के दौरान रोड बैरियर का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। यदि रोड बैरियर के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत है, तो सड़क सुरक्षा निधि के तहत राशि की मांग की जाए।

    सभी चेकपोस्टों को लगातार एक्टिव रखने और वहां सीसीटीवी लगाने का निर्देश भी दिया गया है। अपराध नियंत्रण के लिए सीमावर्ती जिलों के साथ चुनाव तक मासिक आधार पर अंतर्विभागीय बैठक आयोजित करने को कहा गया है।

    प्रत्येक माह जेलों का औचक निरीक्षण करने और इंटरनेट मीडिया पर भी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

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