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    GST माफी योजना विधेयक विधानसभा से पास, बिहार में इन कारोबारियों को मिलेगा लाभ; यहां पढ़ें पूरी प्रक्रिया

    बिहार में कारोबारियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार विधानसभा में जीएसटी माफी योजना संबंधित विधेयक पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच यह विधेयक पास हुआ है। इस योजना के तहत कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी मिलेगी। इसके लिए कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा और फिर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

    By Dina Nath Sahani Edited By: Mukul Kumar Updated: Tue, 26 Nov 2024 05:23 PM (IST)
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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा की दूसरी पाली में मंगलवार को विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच जीएसटी माफी योजना संबंधित विधेयक पास हो गया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन पटल पर बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश किया गया।

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    बता दें कि जीएसटी ब्याज एवं पैनेल्टी माफी योजना(कानून) अध्यादेश के जरिये एक नवंबर, 2024 से राज्य में लागू है।

    अब विधेयक के कानून बनने के उपरांत ब्याज और पैनेल्टी पर छूट का लाभ लेने के लिये कारोबारियों को देय कर का पहले भुगतान करना होगा। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक के लिए ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए कारोबारी आवेदन कर सकते हैं।

    इन कारोबारियों को मिलेगा लाभ

    इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन उद्यमियों और कारोबारियों को मिलेगा, जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत सरकार से नोटिस मिला है।

    परसौनी गन्ना क्रय केंद्र पर हो रही घटतौली के खिलाफ किसानों ने किया हंगामा

    उधर, पिपरासी प्रखंड के परसौनी में लगे तिरुपति चीनी मिल बगहा के गन्ना क्रय केंद्र पर हो रहे घटतौली के किसानों ने मंगलवार को गन्ना तौल पर रोक लगाते हुए हंगामा किया गया।

    बताया जाता है कि मनिया छापर के किसान सुभाष साहनी ने अपने गन्ना को यूपी के एक धर्म कांटे पर वजन कराने के बाद उस गन्ना लदी गाड़ी को परसौनी में संचालित गन्ना क्रय केंद्र पर वजन कराया तो एक क्विंटल 25 किलो का अंतर पाया गया।

    इसके बाद किसानों ने बगहा चीनी मिल के क्रय केंद्र पर हो रहे घटतौली हंगामा करते हुए तत्काल तौल पर रोक लगा दिया। जिसकी सूचना क्रय केंद्र के कर्मियों ने चीनी मिल प्रबंधन को दिया गया। खबर प्रेषण तक चीनी मिल के अधिकारी नहीं पहुंचे थे।

    किसानों ने बताया कि मिल गेट पर भी भारी मात्रा में घटतौली की जा रही है। उसके बाद भी सभी जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं।

    लाभ के लिए करना होगा ये काम

    • उद्यमियों एवं कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा।
    • इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यमियों और कारोबारियों को पहले देय कर का भुगतान करना होगा।
    • उसके बाद लाभ लेने के लिए उद्यमियों और कारोबारियों को जीएसटी एसपीएल-एक या फार्म जीएसटी एसपीएल-दो में जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए ऑन लाइन आवेदन करना होगा।
    • इसके तहत करदाताओं को विलंब दंड में एकमुश्त छूट मिलेगी।
    • यह एक जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच कर अवधि के बकाया जीएसटी मांगों पर लागू होगी।

    ब्याज और जुर्माने से राहत देने की हुई थी सिफारिश 

    बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने उद्यमियों और कारोबारियों के हितों को देखते हुए तीन साल की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माने से राहत देने की सिफारिश की थी।

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