बिहार में सर्पदंश व आतंकी घटना से मृत्यु पर प्रवासी मजदूर के आश्रित को एक लाख रुपये अनुदान
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत अब किसी श्रमिक की मुत्यु सर्पदंश या आतंकी हमले में होने पर उनके आश्रित को एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूर को भी इस योजना से लाभ मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत अब किसी श्रमिक की मुत्यु सर्पदंश या आतंकी हमले में होने पर उनके आश्रित को एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने शनिवार को बताया कि प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन नियमावली-2020 के तहत ट्रेन या सड़क दुर्घटना, बिजली के स्पर्श, सर्पदंश, पानी में डूबने, आग, वृक्ष या भवन से गिरने, जंगली जानवरों के हमले, आतंकवादी या आपराधिक घटना में मृत्यु होने या अपंग होने पर सहायता राशि देने का प्रविधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत्यु होने पर प्रवासी मजदूर को भी इस योजना से लाभ मिलेगा। पहले के प्रविधान में दुर्घटना होने पर लाभ देने का प्रविधान था। इस प्रविधान को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, ताकि योजना का लाभ निर्धारित समय-सीमा में दिया जा सके। स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में 75 हजार रुपये और आंशिक अपंगता पर 37 हजार पांच सौ रुपये देने का प्रविधान है।
इस तरह मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी प्रखंड, अंचल के आरटीपीएस काउंटर पर या आनलाइन माध्यम से संबंधित कागजात के साथ आवेदन करना होगा। अब लाभाॢथयों को कार्यालय में आने-जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थी के बैंक खाते में भी राशि भेज दी जाएगी या चाहें तो ड्राफ्ट या चेक से प्राप्त कर सकेंगे। बता दें कि बिहार सरकार अभी कोरोना से जान गंवाने वालों के स्वजनों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के तहत मदद दी जाती है। संक्रमण से मृत के स्वजनों को सरकार चार लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है। इसके अलावा बिहार में ऐसे बच्चों जिनके माता-पिता दोनों की कोरोना से मौत हो गई है उन्हें परवरिश योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपये देती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।