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    बिहार के पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन के लिए नहीं करना होगा इंतजार; मिलेंगे ये लाभ भी

    By Akshay PandeyEdited By:
    Updated: Fri, 03 Sep 2021 09:40 PM (IST)

    अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन सेवांत और अन्य लाभ के लिए इंतजार नहीं करना होगा। पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अब हर माह ऐसे पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार की जाएगी जो अगले दो साल में रिटायर हो जाएंगे।

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    बिहार पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार पुलिस के पदाधिकारियों और कर्मियों को अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन, सेवांत और अन्य लाभ के लिए इंतजार नहीं करना होगा। पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर विशेष व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अब हर माह ऐसे पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार की जाएगी जो अगले दो साल में रिटायर हो जाएंगे। हर एक पुलिसकर्मी की अलग-अलग फाइल खोली जाएगी। सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी से संबंधित किसी भी तरह के पत्राचार की कॉपी इसी फाइल में रखी जाएगी। अपर पुलिस महानिदेशक बजट, अपील और कल्याण ने इस बाबत डीजी, एडीजी, आइजी, डीआइजी और एसपी रैंक के सभी अफसरों को दिशा-निर्देश जारी किया है।

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    निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों की सेवापुस्तिका उपलब्ध है या नहीं इसकी जांच कर लें और उपलब्ध नहीं होने की सूरत में जिला, इकाई या बटालियन से इसे प्राप्त किया जाए। यह काम सेवानिवृति के 21 महीने रहते पूरा करने को कहा गया है।

    दो माह पहले पुलिस लाइन में लगेगी ड्यूटी

    नए निर्देश के तहत सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि से यथासंभव दो महीने पहले थाने या ओपी से पुलिस केंद्र में पदस्थापित करने का कहा गया है। इस दो माह की अवधि में उनसे मालखाना, कांड, यूडी कांड एवं अन्य अभिलेखों का प्रभाव लेकर दूसरे किसी अन्य पदाधिकारी व कर्मियों को सौंपने को कहा गया है।

    डेढ़ साल पहले अपडेट होगा सर्विस बुक

    पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सेवानिवृति से डेढ़ साल पहले तक सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) को अपडेट कर लिया जाए। अपडेट करने के बाद सत्यापन के लिए उसे जिला लेखा पदाधिकारी के कार्यालय भेजा जाएगा।  सेवानिवृत होनेवाले पुलिसकर्मियों के अन्य कागजातों को समय रहते दुरुस्त करने को कहा गया है। सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर सरकारी सेवक के आश्रितों को मृत्यु की तिथि से तीन माह के अंदर सीमांत लाभ का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया।

    छह माह पहले महालेखाकार को भेजें पेंशन से जुड़े कागजात

    मुख्यालय ने कहा है कि रिटायरमेंट के छह माह पूर्व पेंशन से संबंधित कागजात तैयार कर उसे महालेखाकार कार्यालय को भेज दिया जाए। यदि पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई बकाया जिसमें गृह निर्माण अग्रिम, मोटरकार अग्रिम, विवाह अग्रिम एवं ऋण आदि की जानकारी प्राप्त करने का काम रिटायरमेंट के आठ माह पूर्व कर लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि सेवानिवृति होनेवाले पुलिस अधिकारी और कर्मी के संबंध में प्रत्येक माह आयोजित होनेवाली बैठक सेवानिवृति के विभिन्न लाभों के भुगतान हेतु आवेदन पत्रों को पूरा कराने की कार्रवाई की जाए।