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    Bihar News: राज्य में सहकारी बैंकों से मिलेगा Gold Loan, सबसे पहले यहां होगी शुरुआत

    Bihar News आरबीआई की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि को-आपरेटिव बैंक भी अब कामर्शियल बैंकों की तरह गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में रखकर इच्छुक ग्राहक को ऋण दे सकेंगे। हालांकि प्रति ग्राहक 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं लिया जाएगा।

    By Jagran NewsEdited By: Mohammad SameerUpdated: Mon, 12 Jun 2023 05:50 AM (IST)
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    Bihar: सहकारी बैंकों से मिलेगा गोल्ड लोन।

    दीनानाथ साहनी, पटना: बिहार में बड़े वित्तीय सुधारों से गुजर रहे सहकारी बैंकों और उसके ग्राहकों के लिए यह अच्छी खबर है। राज्य में संचालित बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक और अन्य सभी 23 जिला सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक से रियायती ब्याज दर पर अब गोल्ड लोन मिलेगा।

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    RBI से मिली मंजूरी

    इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्वीकृति दे दी है। चालू वित्तीय वर्ष में पहली जुलाई से सबसे पहले बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक में गोल्ड लोन की शुरुआत की जाएगी।

    इसके बाद सभी 23 जिला सेंट्रल को-आपरेटिव बैंकों की सभी 296 बैंक शाखाओं में गोल्ड लोन स्कीम को लागू किया जाएगा। विशेष बात यह कि राज्य के सभी को-आपरेटिव बैंकों में पहली बार इस योजना का लाभ मिलेगा। आरबीआई के दिशा-निर्देश के मुताबिक मानीटरी पालिसी स्टेटमेंट के तहत बिहार के को-आपरेटिव बैंकों में गोल्ड लोन स्कीम का प्रावधान किया गया है।

    आरबीआई की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि को-आपरेटिव बैंक भी अब कामर्शियल बैंकों की तरह गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में रखकर इच्छुक ग्राहक को ऋण दे सकेंगे। हालांकि, प्रति ग्राहक 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं लिया जाएगा।

    ऋण लेने वाले के लिए सिक्योरिटी के रूप में रखा जाने वाला गोल्ड आभूषण या बैंकों की ओर से बेचे जाने वाले ढलवा सोने के रूप में होना चाहिए। हालांकि, इस तरह ऋण देने या नहीं देने के मामले में को-आपरेटिव बैंकों के प्रबंधन का निर्णय ही अंतिम होगा। आरबीआई से मंजूरी के बाद बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक ने सभी शाखाओं को गाइडलाइन जारी कर दिया है।

    ग्रामीण शाखाओं को मिलेगी विशेष सहूलियत, पहले नहीं था अधिकार

    वर्ष 1914 से संचालित बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक समेत अन्य को-आपरेटिव बैंकों को सोना गिरवी रखकर पहले ऋण देने का अधिकार नहीं था। रिजर्व बैंक के ताजा निर्देश से सहकारी बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को लोन देने में काफी सहूलियत होगी।

    विशेषकर महिलाएं ऋण के बदले उन सोनारों-साहूकारों के हाथ अपना गहना गंवाने से बच जाएंगी, जो काफी ऊंचे ब्याज दर पर स्थानीय लोगों को लोन देते हैं। अधिसंख्य मामलों में इनके हाथों गिरवी रखे गहने लोग नहीं छुड़ा पाते हैं।

    अब डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंकों के ग्रामीण शाखाओं में जरूरत पड़ने पर कम राशि का लोन भी लोग ले सकेंगे। वेतनभोगी, स्व-नियोजित पेशेवर, स्व-नियोजित गैर-पेशेवर, गृहिणियां और किसान समेत अन्य लोग भी गोल्ड लोन स्कीम का लाभ उठा सकेंगे।