मोटे ब्याज समेत लौटाना होगा ऐंठा हुआ माल, मुआवजा देने का भी आदेश; चौंका देगा पूरा मामला
पटना के इंडिया इन्फोलाइन मार्केटिंग सर्विसेज पर भोजपुर के विजय कुमार सिंह से 25 हजार की ठगी का आरोप है। कंपनी ने मुफ्त यात्रा का झांसा देकर यह रकम ली थी। उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को दोषी पाया और 12% ब्याज के साथ पैसे लौटाने का आदेश दिया। मानसिक कष्ट के लिए अतिरिक्त मुआवजा भी देने का आदेश दिया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। इंडिया इन्फोलाइन मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने भोजपुर जिले के तरारी निवासी विजय कुमार सिंह से 25 हजार रुपये की ठगी कर ली। यह रकम देश के किसी भी शहर में चार दिन और तीन रात मुफ्त यात्रा व आवास की सुविधा देने का झांसा देकर ली गई।
कहा गया कि इसके लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की ओर से कार्ड जारी किया जाएगा। उसी के आधार पर उक्त सेवा दी जाएगी। 30 नवंबर 2011 को विजय को आवेदन संख्या तो मिल गई, लेकिन पॉलिसी के दस्तावेज नहीं मिले।
कार्ड के लिए उन्होंने बजाज आलियांज के प्रबंध निदेशक और पटना शाखा के प्रबंधक से संपर्क किया, लेकिन खाली हाथ रहे। अंत में 25 मार्च 2013 को उन्होंने पटना जिला उपभोक्ता आयोग में अपील की। सुनवाई में इंडिया इन्फोलाइन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
बजाज आलियांज की ओर से वकालतनामा आने तक सुनवाई पूरी हो चुकी थी। साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर इस मामले में बजाज आलियांज के प्रबंध निदेशक व शाखा प्रबंधक को निर्दोष पाया गया।
आयोग के अध्यक्ष प्रेमरंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने पाया कि यह बीमा कमीशन के लालच में बीमा पॉलिसी की गलत बिक्री का मामला है। इसके लिए इंडिया इन्फोलाइन दोषी है। उसे नियत तिथि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 25,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया गया।
इन 12 वर्षों के दौरान मानसिक-शारीरिक कष्ट के लिए 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। अगर इसमें कोई देरी होती है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें तीन साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएँ एक साथ देने का प्रावधान है।
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