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    SSB के पूर्व अधिकारियों को सुपारी लदी ट्रक गायब करने के मामले में एक साल की सजा, 50-50 हजार जुर्माना

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:33 AM (IST)

    पटना में सीबीआई अदालत ने सुपारी से लदे एक ट्रक को गायब करने के मामले में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 2002 में एसएसबी ने दो ट्रक सुपारी जब्त किए थे जिनमें से एक ट्रक गायब कर दिया गया था।

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    एसएसबी के तत्कालीन सहायक कमांडेंट व दारोगा को एक-एक वर्ष की जेल

    जागरण संवाददाता, पटना। एक ट्रक सुपारी गायब करने के मामले में सीबीआई द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर पचास-पचास हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

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    मामले के अभियुक्त बरथाना फारबिसगंज सशस्त्र सीमा बल के तत्कालीन सहायक कमांडेंट विजय कुमार झा (75 वर्ष) और दारोगा अपूर्वा सरकार (57 वर्ष) है। सीबीआई के वरीय लोक अभियोजक शशि विश्वकर्मा ने बताया कि यह मामला सीबीआई कांड संख्या आरसी 20/2011 से जुड़ा है।

    24 लाख थी एक ट्रक सुपारी की कीमत

    उन्होंने बताया कि एसएसबी ने 2002 में जोगबनी और मीरगंज से सुपारी लोडेड दो ट्रक जब्त किया गया था। एक ट्रक में लदी सुपारी की कीमत करीब 24 लाख रुपये थी।

    ट्रक जब्त करने के बाद जीडी रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं की गई। न ही ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया गया। मामले के अभियुक्तों ने सुपारी लदे एक ट्रक को भगवाने में मदद की थी।

    इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 28 लोगों ने गवाही दी है। इस मामले के एक अन्य आरोपित सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट आनंद कुमार की मौत ट्रायल के दौरान हो चुकी है।