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कोर्ट में हाजिर हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पुलिस पर हमला व सरकारी कार्य में बाधा डालने का है आरोप

पुलिस पर हमले सरकारी कार्य में बाधा अवैध हथियार रखने एवं ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने के दो मामलों में पूर्व सासंद सूरजभान सिंह कोर्ट में हाजिर हुए। सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 07:43 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 07:43 PM (IST)
कोर्ट में हाजिर हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पुलिस पर हमला व सरकारी कार्य में बाधा डालने का है आरोप
कोर्ट में हाजिर हुए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पुलिस पर हमला व सरकारी कार्य में बाधा डालने का है आरोप

बेगूसराय, जेएनएन। पुलिस पर हमले, सरकारी कार्य में बाधा, अवैध हथियार रखने एवं ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने के अलग-अलग दो मामलों में न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को पूर्व सांसद सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह फास्ट ट्रैक कोर्ट में हाजिर हुए। मामला न्यायाधीश प्रेमचंद पांडेय की अदालत में चल रहा है।

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मामला लंबे समय से अदालत में अंतिम बहस के बिंदु पर सुनवाई के लिए चल रहा था। बचाव पक्ष की ओर से बहस नहीं की जा रही थी। इस कारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया था।

न्यायाधीश ने बरौनी थाना क्षेत्र के बीहट के इब्राहिमपुर टोला निवासी भाजपा नेता रामलखन सिंह की मोम फैक्ट्री के पास अवैध हथियार रखने, पुलिस पर जानलेवा हमला करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में अगली तिथि से बहस शुरू करने का आदेश जारी किया। यह घटना 9 अक्टूबर 1992 को घटी थी। जिसमें रामलखन सिंह, सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह एवं वीरेंद्र ईश्वर को अभियुक्त बनाया गया था।

दूसरी घटना 26 जून 1992 को शहर के कपस्या में घटी थी। इसमें पूर्व सांसद सूरज सिंह उर्फ सूरजभान सिंह, पप्पू सह, शंकर सिंह, एवं शंभू सिंह पर ठेकेदार दयानंद सिंह पर प्राणघातक हमला करने का आरोप है। मामले में सभी गुरुवार को न्यायालय में हाजिर हुए। 


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