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    परिवहन विभाग में पहली बार BPSC से होगी 30 पदों पर बहाली, नौकरी के लिए ऐसे करें अप्लाई

    By Akshay PandeyEdited By:
    Updated: Mon, 27 Jul 2020 09:10 AM (IST)

    पहली बार बीपीएससी से परिवहन विभाग के 30 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही भेजी जाएगी। ...और पढ़ें

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    परिवहन विभाग में पहली बार BPSC से होगी 30 पदों पर बहाली, नौकरी के लिए ऐसे करें अप्लाई

    पटना, जेएनएन। परिवहन विभाग में पहली बार बीपीएससी से 30 पदों पर बहाली होगी। पदों पर बहाली की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही भेजी जाएगी। बिहार परिवहन सेवा नियमावली में वर्मित पदनाम के अनुसार अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 एवं 13 प्रोन्नति पद सहित कुल 52 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है।

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    परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि उक्त 52 पदों की स्वीकृति के बाद एवं पूर्व से स्वीकृत 62 पद मिला कर सेवा में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 113 हो गई। उन्होंने बताया कि बिहार परिवहन सेवा नियमावली, 2020  का गठन कर लिया गया है। अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के मूल पदों पर पदाधिकारी सीधे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित किए जाएंगे। जो परिवहन तंत्र को मजबूत करेंगे। 

    इन पदों पर होगी बहाली

    सचिव ने बताया कि 52 अतिरिक्त पदों में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के 27 पद, सहायक क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी के नौ, सहायक राज्य परिवहन पदाधिकारी के दो, सहायक परिवहन आयुक्त के एक, जिला परिवहन पदाधिकारी के एक, उप राज्य परिवहन पदाधिकारी के तीन, उप परिवहन आयुक्त के दो, संयुक्त परिवहन आयुक्त के दो, संयुक्त राज्य परिवहन पदाधिकारी के तीन  और अपर परिवहन आयुक्त एवं अपर राज्य परिवहन पदाधिकारी के 1-1 पद होंगे। 

    डेडिकेटेड ढांचा विकसित किया जाना आवश्यक

    उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में परिवहन कार्यालय काफी बढ़े हैं। जिसके बाद विभाग का एक डेडिकेटेड ढांचा विकसित किया जाना आवश्यक था। विभाग का अपना कैडर होने से यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने, यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा ओवरलोडिंग पर रोकथाम लगाने हेतु परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन विभाग का मजबूत ढांचा विकसित हो सकेगा। परिवहन सचिव ने बताया कि मूल कोटि के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति बीपीएससी की अनुशंसा पर होगी। शेष 50 प्रतिशत पद बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग एवं बिहार परिवहन (प्रवर्तन शाखा) संवर्ग के योग्य सदस्यों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे।