आज आधे घंटे में ही बनवाएं फूड लाइसेंस
खाद्य संरक्षा विभाग (फूड सेफ्टी) से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने के लिए आप परेशान हैं तो आज इसकी जरूरत नहीं।

पटना । खाद्य संरक्षा विभाग (फूड सेफ्टी) से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने के लिए आप परेशान हैं तो शनिवार सुबह दस बजे गर्दनीबाग स्थित सिविल सर्जन कार्यालय पहुंच जाएं और साथ रखें आधार कार्ड, दो फोटो, मोबाइल नंबर और ई-मेल आइडी। अधिकतम आधे घंटे में आपका रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस आपके वाट्सएप या ई-मेल आइडी पर पहुंच जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाने में खाद्य सामग्री के कारोबारियों को हो रही परेशानी को देखते हुए खाद्य संरक्षा आयुक्त के निर्देश पर शनिवार को फूड मेले का आयोजन पटना सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में हो रहा है। बताते चलें कि रजिस्ट्रेशन-लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से साइबर कैफे संचालक छोटे कारोबारियों की मदद के एवज में सैकड़ों रुपये वसूलने लगे थे।
मेले में मिलेंगी ये सुविधाएं :
होली में खाद्य सामग्री बेचने की इच्छा रखने वालों को तुरंत रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस देने के लिए फूड मेले में विभाग के डाटा ऑपरेटर लैपटॉप के साथ मौजूद रहेंगे। वे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर उसी समय ऑनलाइन फीस जमाकर अधिकतम आधे घंटे में प्रमाणपत्र की सॉफ्टकॉपी वाट्सएप या मेल पर देंगे।
छोटे-बड़े सभी व्यापारियों के लिए है जरूरी :
अभिहित पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया, सड़क किनारे ठेले पर खाद्य सामग्री बेचने वाले, छोटे-बड़े सभी किराना दुकानदार, होटल-रेस्त्रां, मीट-मछली विक्रेता से लेकर खाने-पीने की किसी भी तरह की चीज बनाने वाले मैन्युफ्रैक्चर्स को फूड सेफ्टी एक्ट के तहत विभाग से रजिस्ट्रेशन कराना या लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसमें वे मेडिकल स्टोर भी हैं, जो किसी प्रकार का फूड सप्लीमेंट बेचते हैं। बिक्री के अनुसार अलग-अलग है शुल्क :
ठेले या छोटे दुकानदारों को सौ रुपये वार्षिक शुल्क देकर सिर्फ पंजीयन कराना है। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड और दो फोटो के साथ मोबाइल नंबर व ई-मेल आइडी साथ लानी होगी। 3500 रुपये प्रतिदिन या सालाना 12 लाख तक का कारोबार करने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। उन्हें आधार कार्ड, दो फोटो के अलावा जिस जगह काम कर रहे हैं उसका रेंट एग्रीमेंट, प्रोप्राइटर डिक्लीयरेंस लेटर व अन्य संबंधित कागजात साथ लाने होंगे। इनका शुल्क दो हजार रुपये सालाना होगा। इसके अलावा हर दिन एक टन से कम खाद्य सामग्री का उत्पादन करने वाले को तीन हजार और इससे अधिक पर पांच हजार रुपये सालाना लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
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