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    वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी! सरकार ने टैक्स डिफॉल्टरों को अर्थदंड में दी बड़ी छूट; फटाफट करें ये काम

    Updated: Fri, 13 Sep 2024 02:35 PM (IST)

    नीतीश सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर वाहनों मालिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने एकमुश्त पथकर या हरितकर राशि जमा करने पर अर्थदंड में छूट दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर व ट्रेलर को एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर शेष अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। अगर नीलाम-पत्र वाद दायर है तो उसे भी वापस ले लिया जाएगा।

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    पांच लाख वाहन मालिक टैक्स डिफॉल्टर, अर्थदंड से मिलेगी छूट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में निबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-ट्रेलर और बैट्री चालित वाहनों के लिए एकमुश्त पथकर या हरितकर राशि जमा करने पर अर्थदंड में छूट दी गई है। परिवहन विभाग ने इस योजना को 31 मार्च 2025 तक प्रभावी कर दिया है। राज्य कैबिनेट से स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

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    विभागीय सूत्रों के अनुसार, राज्यभर में करीब पांच लाख टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक हैं। इन पर करीब एक हजार करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। अब इन्हें सरकार टैक्स जमा करने के लिए एक अवसर दे रही है।

    एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करें, अर्थदंड से मिलेगी छूट

    अधिसूचना के अनुसार, टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर व ट्रेलर को एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर शेष अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। अगर नीलाम-पत्र वाद दायर है, तो उसे भी वापस ले लिया जाएगा। सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों एवं ई-वाहनों का देय मूल पथकर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष जुर्माना राशि माफ कर दी जाएगी।

    हरिक कर बकाया होने पर क्या होगा?

    हरित कर बकाया वाहनों का मूल कर और 30 प्रतिशत अर्थदंड देने पर जुर्माना और नीलामपत्र पर ब्याज की राशि माफ कर दी जाएगी। उत्सर्जन मानक बीएस-फोर को छोड़कर सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों को एकमुश्त रोड टैक्स जमा करने पर छूट दी जाएगी।

    विभाग के अनुसार, निश्चित समय अवधि में बकाया टैक्स जमा न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों से टैक्स और अर्थदंड की वसूली के लिए सभी जिलों में डीटीओ और एमवीआइ के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। टैक्स जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर वाहन मालिक के विरुद्ध नीलाम पत्रवाद भी दायर होगा और कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो वाहन जब्त भी होंगे।

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