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    अतिक्रमण हटाने में बाधा डाली तो दर्ज होगी FIR, डीएम की सख्त चेतावनी

    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:43 AM (IST)

    पटना जिले में अतिक्रमण हटाने के दौरान बाधा डालने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का निरीक्षण करने और फालोअप टीम को सक्रिय रखने का निर्देश दिया है। शनिवार को चले अभियान में 66,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया और कई क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी ने एंटी-इंक्रोचमेंट ड्राइव नियमित रूप से चलाने की बात कही है।

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    अतिक्रमण हटाने में बाधा डाली तो दर्ज होगी FIR

    जागरण संवाददाता, पटना। जिले में अतिक्रमण हटाने में अवरोध उत्पन्न करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी संबंधित एसडीओ एवं एसडीपीओ को अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का नियमित पर्यवेक्षण कर दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए फालोअप टीम लगातार सक्रिय रखने को निर्देश दिया है। 

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    उन्होंने कहा कि सुव्यवस्थित यातायात प्रबंधन प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अभियान में जिला प्रशासन के साथ-साथ नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन, राजस्व, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशाम, पुल निर्माण निगम, दूरसंचार, वन प्रमंडल, विद्युत सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हैं। 

    66,900 रुपये जुर्माना वसूला गया

    शनिवार को विभिन्न अंचलों में चलाए गए अभियान में 66,900 रुपये जुर्माना वसूला गया। जगदेव पथ सब्जी मंडी से रूकनपुरा पुल के नीचे तक तथा जगदेव पथ से बीएमपी रोड के दोनों तरफ अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। 

    पाटलिपुत्र अंचल में बोरिंग रोड चौराहा से राजापुर पुल, राजीव नगर, पाटलिपुत्र गोलम्बर, पुलिस लाइन, गांधी मैदान से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। बांकीपुर अंचल में कदमकुआं एवं सब्जी बाग तथा पटना सिटी अंचल में पटना साहिब स्टेशन होते हुए मोर्चा रोड तक अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि एन्टी-इंक्रोचमेंट ड्राईव नियमित तौर पर चलाया जाएगा।

    पांच सदस्यीय मानीटरिंग सेल में पुलिस अधीक्षक भी

    जिला पदाधिकारी ने विशेष अभियान को प्रभावशाली बनाने के लिए पांच सदस्यीय मानीटरिंग सेल का गठन किया गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक, यातायात, अपर जिला दण्डाधिकारी, नगर व्यवस्था, पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था, अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम व सिटी मजिस्ट्रेट सह प्रभारी दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष शामिल हैं।