Bihar: फसल सहायता योजना के लिए 31 जुलाई तक किसान कर सकेंगे आवेदन, ये कागजात होंगे जरूरी
फसल सहायता योजना के लिए सहकारिता विभाग ने 31 जुलाई तक आवेदन की तिथि तय की है। इसको लेकर सहकारिता विभाग के टाल फ्री नंबर 18003456290 व 06122200603 पर भी जानकारी उपलब्ध है। इसमें किसान जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार फसल सहायता योजना (Bihar Fasal Sahayta Yojna) के लिए राज्य के किसान 31 जुलाई तक आवेदन करेंगे। सहकारिता विभाग (Co Operative Department) ने सभी रैयत एवं गैर रैयत किसानों को पोर्टल पर आनलाइन आवेदन (Online Application) व निबंधन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध करायी है। इस योजना में सभी प्रमुख खरीफ फसलें शामिल हैं।
20 फीसद क्षति पर 75 सौ रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिस किसान की 20 फीसद फसल की क्षति होगी तो उस किसान को 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर (7500 per hectare) की दर से फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। जबकि 20 फीसद से ज्यादा फसल क्षति होने पर संबंधित किसान को दस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। सहकारिता विभाग के मुताबिक रैयत किसान द्वारा ऑनलाइन आवेदन एवं निबंधन के लिए आधार संख्या, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध बैंक खाता, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (Land Possession Certificate) या राजस्व रसीद, स्व-घोषणा पत्र और आवेदक का फोटो जरूरी है।
गैर रैयत किसानों के लिए यह जरूरी
गैर रैयत किसान द्वारा आनलाइन आवेदन व निबंधन के लिए आधार संख्या (Adhar Number) , आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध बैंक खाता, स्व-घोषणा पत्र, आवेदक का फोटो देना होगा। गैर रैयत किसान के लिए एक परिवार से एक ही आवेदन मान्य होगा। फसल सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर प्रति किसान मिलेगा। सहायता राशि का निर्धारण फसल कटनी के आधार पर और राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। बता दें कि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को कई बार आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इससे उन्हें काफी परेशानी होती है। इस को लेकर बिहार सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की है। उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना बनी है। इससे किसानों केा बड़ी राहत मिली है।
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