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    स्वीकृत से ज्यादा बिजली जला रहे तो बढ़वाएं लोड

    विद्युत कंपनी स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर उपभोक्ताओं से एनर्जी और फिक्स चार्ज अधिक लेगा।

    By JagranEdited By: Updated: Sun, 17 May 2020 06:09 AM (IST)
    स्वीकृत से ज्यादा बिजली जला रहे तो बढ़वाएं लोड

    पटना। विद्युत कंपनी स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर उपभोक्ताओं से एनर्जी और फिक्स चार्ज डबल ले रही हैं। बिल ज्यादा आने पर उपभोक्ता विद्युत कंपनी पर रोषारोपण करते हैं। अगर वे औसतन खपत का आकलन कर लोड बढ़वा लें तो झंझट से मुक्ति पा सकते हैं। बिहार में 90 फीसद उपभोक्ता स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं।

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    बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने लोड से ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर ज्यादा चार्ज वसूलने की स्वीकृति डिमांड बेस्ड टैरिफ में पहले ही दे दी है। अगर आपने दो किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है और दोगुना लोड इस्तेमाल करते हैं तो दो किलोवाट अतिरिक्त लोड का दोगुना फिक्स चार्ज भी लगेगा। यानी सिगल फेज में प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज 40 रुपये लगता है तो दो किलोवाट का 80 रुपये होगा। अतिरिक्त दो किलोवाट लोड पर 160 रुपये चार्ज होगा। यानी कुल 240 रुपये देना पड़ेंगे। यही नहीं एनर्जी चार्ज पर दंड देना पड़ेगा। आपने 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया है तो इसमें 100 यूनिट बिजली पर नॉर्मल शुल्क लगेगा। जबकि 100 यूनिट बिजली पर दोगुने दर से वसूली होगी।

    ऐसे बढ़वाएं लोड :

    प्ले स्टोर से 'सुविधा एप' लोड कर बिना शुल्क लोड बढ़वा सकते हैं। शुल्क बिल में जुड़कर आएगा। घरेलू उपभोक्ता को प्रति किलोवाट लोड बढ़ाने के लिए 400 रुपये तथा व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 1300 रुपये प्रति किलोवाट की दर से शुल्क देना होगा। इसके अतिरिक्त आवेदन शुल्क के रूप में 75 रुपये लगेंगे। 75 रुपये पर जीएसटी के रूप में लगभग 16 रुपये देने होंगे। बिजली कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।

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    2020-21 के विद्युत टैरिफ में डिमांड बेस्ड टैरिफ को स्वीकृति दी गई है। अब स्वीकृत लोड से ज्यादा इस्तेमाल करने पर दोगुना दंड का प्रावधान है।

    - राजीव अमित, सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग

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    उपभोक्ता लोड सही रखें। पांच फीसद ज्यादा लोड पर दंड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर से लोड को छिपाना संभव नहीं है।

    - संजीवन कुमार सिन्हा, एमडी, साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी