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    चुनाव आयोग ने पांच आसान चरणों में बांटी प्रक्रिया, कहा- बिहार के हर योग्य मतदाता का सूची में होगा नाम

    Updated: Mon, 07 Jul 2025 11:48 AM (IST)

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि हर योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्वाचन आयोग का दावा है कि हर योग्य मतदाता का नाम सूची में होगा और किसी योग्य का नाम नहीं छूटेगा। आयोजग ने पूरी प्रक्रिया को पांच आसान चरणों में बांटा है।

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    चुनाव आयोग ने पांच चरणों में मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का दावा किया है। सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, पटना। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2025 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि हर योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को पांच आसान चरणों में बांटा है। भारत निर्वाचन आयोग का दावा है कि हर योग्य मतदाता का नाम सूची में होगा और किसी योग्य का नाम नहीं छूटेगा।

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    मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कहना है कि पिछले 4 महीनों में देश के सभी 4,123 ईआरओ, सभी 775 डीईओ और सभी 36 सीईओ ने, 28,000 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 5,000 बैठकें कीं। निर्वाचन आयोग ने भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया और उनसे मुलाकात का दौर भी जारी है। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल किसी न किसी कारणवश मतदाता सूची से संतुष्ट नहीं था।

    पहला चरण

    घर-घर जाकर फार्म देने का काम 25 जून से तीन जुलाई, 2025 तक किया गया। राज्य के करीब 7.90 करोड़ मतदाताओं को फार्म दिया जा रहा हैं। यह काम 77,895 बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ ) कर रहे हैं और 20,603 नए बीएलओ भी जोड़े जा रहे हैं। ये फार्म पहले से आंशिक रूप से भरे हुए हैं। आयोग ने बताया है कि फार्म https://voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) रोजाना 50 तक फार्म जमा कर सकते हैं।

    दूसरा चरण

    आयोग द्वारा जारी फार्म को भरकर 25 जुलाई तक जमा करना है। हर मतदाता को फार्म भरकर बीएलओ को देना होगा। इस काम में चार लाख स्वयंसेवक (एनसीसी, एनएसएस, सरकारी कर्मचारी आदि) की सेवाएं ली जा रही है। खासतौर पर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग एवं गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    फार्म के लिए जरूरी दस्तावेज को लेकर बताया गया कि अगर नाम 2003 की मतदाता सूची में है, तो कोई और दस्तावेज नहीं देना होगा। अगर नाम नहीं है, तो जन्म से जुड़े दस्तावेज देने होंगे जिसमें 1987 से पहले जन्मे मतदाता को स्वयं का कोई एक दस्तावेज फार्म के साथ देना है।

    1987–2004 के बीच जन्मे मतदाता को अपना एवं एक अभिभावक का दस्तावेज देना होगा और 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना और दोनों अभिभावकों का दस्तावेज साथ में जमा करना होगा।

    तीसरा चरण

    बीएलओ को मतदाताओं से फार्म एकत्र कर उसकी रसीद देनी है। यह काम 25 जून से 26 जुलाई तक होगा। इस दौरान बीएलओ फार्म लेकर उसका डाटा मोबाइल ऐप या इसीआइनेट पर अपलोड करेंगे। हर मतदाता को एक रसीद दी जाएगी ताकि फार्म जमा होने का प्रमाण रहे। फार्म संबंधित अधिकारी (इआरओ/एइआरओ ) को को सौपा गया है। आनलाइन फार्म भरने की सुविधा भी शीघ्र शुरू हो जाएगी।

    चौथा चरण

    चौथे चरण की शुरुआत पहली अगस्त में होगी जब प्रारंभिक मतदाता सूची का काम शुरू होगा। इस चरण में जिनके फार्म समय पर मिलेंगे, उनका नाम प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता में होगा। जिन्होंने फार्म नहीं भरा होगा उनका नाम नहीं दिखेगा। यह सूची वेबसाइट एवं सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त में दी जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट के बाद बूथ लेवल एजेंट (राजनीतिक कार्यकर्ता) रोजाना 10 तक फार्म जमा कर सकते हैं।

    पांचवां चरण

    अंतिम चरण में दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। यह काम पहली अगस्त से पहली सितंबर तक चलेगा। अंतिम चरण में अगर किसी का नाम छूट गया हो या किसी नाम पर आपत्ति हो तो आवेदन किया जा सकता है।

    संबंधित अधिकारी हर आवेदन की जांच करेंगे और जरूरत पड़ी तो सुनवाई भी होगी। हर दिन की सूची दफ्तर में और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। राजनीतिक दलों को भी हफ्तेभर की रिपोर्ट दी जाएगी।

    अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को

    सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसकी कापी सभी पार्टियों को मुफ्त दी जाएगी और यह आनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। अगर किसी को आयोग के निर्णय से आपत्ति हो तो पहले 15 दिन में जिला मजिस्ट्रेट से अपील की जा सकती है। अगर वहां से भी संतोषजनक जवाब न मिले तो 30 दिन के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है।