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    Bihar Chunav 2025: वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की चिंता छोड़ें, कल ही कर लें ये काम; नहीं हटेगा नाम

    By Raman Shukla Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 07 Jul 2025 09:30 AM (IST)

    चुनाव आयोग ने मतदाताओं से मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण-2025 के लिए मतगणना प्रपत्र भरने का आग्रह किया है। प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। इसके लिए 11 प्रमाणों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। 25 जुलाई 2025 से पहले प्रपत्र जमा करें और अफवाहों से बचें।

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    चुनाव आयोग ने मतदाताओं से मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण-2025 के लिए मतगणना प्रपत्र भरने का आग्रह किया है।

    राज्य ब्यूरो, पटना। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2025 को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे हर हाल में मतगणना प्रपत्र भरना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अगर आपके घर बीएलओ नहीं पहुंचे हैं तो कोई बात नहीं, आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर मतगणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं।

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    इसके लिए मतदाताओं को आयोग के प्रतिनिधियों के समक्ष 11 प्रमाणों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। आयोग द्वारा तत्काल निर्धारित सूची के अनुसार मतदाता सूची में नाम सुरक्षित करने के कई अवसर दिए गए हैं। इसके साथ ही आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर)-2025 को लेकर 24 जून को जारी विस्तृत दिशा-निर्देश में कोई संशोधन या बदलाव नहीं किया गया है।

    पूरी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित प्रावधान के अनुरूप ही संचालित की जा रही है। अफवाहों पर ध्यान न दें। मतगणना प्रपत्र हर हाल में भरना सुनिश्चित करें। 24 जून 2025 को जारी एसआईआर आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके मतगणना प्रपत्र 25 जुलाई-2025 से पहले प्राप्त हो जाएंगे।

    मतदाता 25 जुलाई 2025 से पहले कभी भी अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान भी दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं। आयोग ने अफवाहों से सावधान रहने के साथ ही भ्रामक और गलत सूचना फैलाने वालों से भी सावधान रहने की अपील की है।

    कौन से प्रमाण मान्य होंगे

    1. किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

    2. 1 जुलाई-1987 से पहले भारत में किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज।

    3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।

    4. पासपोर्ट।

    5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।

    6. सक्षम राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

    7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।

    8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।

    9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।

    10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर।

    11. सरकार द्वारा जारी भूमि/आवास आवंटन प्रमाण पत्र।

    अपना मतदान केंद्र जानें और BLO से संपर्क कैसे करें

    • कोई भी मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र संख्या की सहायता से पता लगा सकता है कि आपका मतदान केंद्र कहां है।
    • लिंक: https://electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation या ECINET ऐप के "मतदाता सूची में अपना नाम खोजें" टैब पर।
    • इसके अलावा, आप ECINET ऐप पर BLO के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप इस सुविधा के माध्यम से सीधे अपने BLO से संपर्क करने का अनुरोध भी भेज सकते हैं।