आशियाना दीघा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हटेगा अतिक्रमण, पटना हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया आदेश
आशियाना दीघा क्षेत्र में हुए बड़े पैमाने अतिक्रमण को हटाने के लिए पटना हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिया है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया कोर्ट यह मानेगा कि डीएम कोर्ट आदेश पालन करने में विफल रहे हैं।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने राजधानी के आशियाना दीघा क्षेत्र में हुए बड़े पैमाने अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिया है। न्यायाधीश पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने डा. अमित कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।
इससे पूर्व कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में जिला प्रशासन को पटना शहर से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, कोर्ट यह मानेगा कि डीएम कोर्ट आदेश पालन करने में विफल रहे हैं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण न हो। यदि ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू होगी। वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण हटाने का केवल कागजी कार्रवाई की गई हैं। भौतिक रूप से अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के बाद भी अधिकारियों की मिलीभगत से दोबारा अतिक्रमण हो जाता है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि पटना हाईकोर्ट ने पूर्व में अरुण कुमार मुखर्जी मामलें ये स्पष्ट किया था कि दुबारा अतिक्रमण किये जाने के मामलें में सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन अभी भी अवैध अतिक्रमण बार बार हो रहा है। इसका कोई स्थाई समाधान नहीं हो रहा है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की जुलाई के तीसरे सप्ताह में तय की है।
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