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    शुक्रवार तक हड़ताल समाप्त करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी, समयसीमा के बाद 'NO Work, No Pay' की होगी कार्रवाई

    Updated: Thu, 29 May 2025 02:50 PM (IST)

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताली राजस्व कर्मियों को अंतिम मौका दिया है। सचिव जय सिंह ने डीएम को पत्र लिखकर कहा है कि 30 मई 2025 तक योगदान करने वाले कर्मियों की सेवा नियमित की जाएगी। इसके बाद आने वालों को नो वर्क नो पे के आधार पर वेतन मिलेगा और सेवा नियमित करने पर अलग से निर्णय होगा।

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    राजस्व विभाग का हड़ताली कर्मियों को अंतिम मौका

    डिजिटल डेस्क, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के हड़ताली राजस्व कर्मियों के लिए एक अंतिम अवसर की घोषणा की गई है। विभाग के सचिव जय सिंह द्वारा सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है कि 30 मई 2025, शुक्रवार शाम 5:00 बजे तक जो भी राजस्व कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देते हैं, उन्हें हड़ताल की अवधि के लिये उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर उनकी सेवा नियमित की जाये। इस तिथि के बाद लौटने वाले कर्मियों के वेतन का भुगतान 'नो वर्क, नो पे' के आधार पर किया जाये तथा उनकी सेवा नियमित करने के संदर्भ में विभाग अलग से निर्णय लेगा।

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    इस संबंध में पूर्व में विभाग द्वारा दिनांक 21.05.2025 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाचारपत्रों तथा सोशल मीडिया के द्वारा सभी हड़ताली राजस्व कर्मचारियों के लिये सूचना जारी की गई थी कि प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन के तीन दिनों के अंदर कार्य पर आवश्यक रूप से लौटें। जिसके अनुपालन में सभी जिलों द्वारा सूचित किया गया कि कई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर पदस्थापन स्थल पर योगदान सुनिश्चित किया है।

    जो राजस्व कर्मचारी अब भी हड़ताल पर बने हैं उनके लिये सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि:

    • ऐसे कर्मचारी जो 30 मई, 2025 को शाम 5 बजे तक योगदान करते हैं, उन्हें हड़ताल अवधि के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी और उनकी सेवा अवधि नियमित मानी जाएगी।
    • जो कर्मचारी उक्त समयसीमा के बाद लौटेंगे, उनके वेतन की गणना “नो वर्क, नो पे ” के आधार पर की जाएगी। साथ ही ऐसे कर्मियों की सेवा को नियमित करने पर निर्णय सरकार भविष्य में लेगी।
    • ऐसे राजस्व कर्मचारियों पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाई प्रारम्भ की जायेगी। यदि उक्त अवधि तक उनके द्वारा विभाग से प्रदत्त लैपटॉप अपने पदस्थापन कार्यालय में वापस नहीं किया जायेगा, तो उनके विरुद्ध तत्काल लोक मांग वसूली अधिनियम (PDR Act) के तहत कार्रवाई भी प्रारंभ की जायेगी।

    सचिव जय सिंह द्वारा सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाई का प्रतिवेदन विभाग को जल्द से जल्द उपलब्ध करवायें।