चुनावी पाठशाला: चुनाव लड़ने और वोट डालने की क्या है योग्यता?
चुनावी नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा होती है, तो वह सजा पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। राजनीतिक दलों को चुनाव खर्च का विवरण चुनाव खत्म होने के 75 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को देना होता है। यह जानकारी मतदाताओं को सही निर्णय लेने में सहायक होती है।

जागरण संवाददाता, पटना। राजनीतिक दलों को अपने चुनाव खर्च का विवरण विधानसभा चुनाव की अंतिम तिथि से 75 दिन के अंदर चुनाव आयोग को उपलब्ध करा देना होता है। इसमें चुनाव के दौरान दलों को प्राप्त कुल राशि (नकद, चेक, डीडी आदि) और खर्च (नकद, चेक, शेष बकाया आदि) का विवरण देना होता है।
चुनाव खर्च विवरण में दलों को केंद्रीय मुख्यालय और राज्य स्तर पर किए गए खर्च की राशि की जानकारी प्रचार, यात्रा खर्च, प्रत्याशी पर व्यय, दल के प्रत्याशी के आपराधिक पृष्ठभूमि को प्रकाशित करने पर किए गए व्यय तथा अन्य खर्च में विभाजित कर देना होता है।
पिछले विधानसभा चुनाव में एआइएमआइएम और माकपा को छोड़कर अन्य किसी दल ने समय पर आयोग को विवरण उपलब्ध नहीं कराया था। पिछले विधानसभा चुनाव में नौ राजनीतिक दलों ने कुल 185.14 करोड़ रुपये एकत्रित किए और इन दलों का कुल व्यय 81.86 करोड़ रहा।
केंद्रीय मुख्यालय द्वारा 106.16 करोड़ रुपये जमा किए थे और 43.25 करोड़ रुपये का व्यय किया। बिहार ईकाई से दलों ने कुल 39.60 करोड़ का खर्च दर्शाया था।
दो या उससे अधिक वर्ष की सजा होने पर नहीं भर सकते हैं नामांकन का पर्चा
चुनाव आयोग के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है तथा दो वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होंगे।
कोई व्यक्ति दोष सिद्ध होने के पश्चात जमानत पर है तथा उसकी अपील निपटान के लिए लंबित है तो वह चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। नामांकन पत्र में अपराध से संबंधित सभी जानकारी प्रत्याशी को देनी है।
जेल में बंद हैं तो नहीं करेंगे मतदान
चुनाव आयोग के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) के अनुसार जेल में बंद कोई भी व्यक्ति चुनाव में मत नहीं डालेगा, चाहे वह कारावास की सजा के अधीन हो या देश निकाला हो या पुलिस की कानूनी हिरासत में हो। यदि कोई जमानत पर छूटे हैं और मतदाता सूची में शामिल हैं तो चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं।
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