Bihar Election 2025: आदर्श आचार संहिता लगने पर किन-किन चीजों पर लग जाती है पाबंदी? ध्यान से पढ़ लें एक-एक बात
पटना में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। निर्वाचन आयोग की टीम निरीक्षण करेगी और आचार संहिता जल्द लागू हो सकती है। जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है मतदाताओं को जागरूक कर रहा है और आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के मुख्य नियम इस प्रकार हैं
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सरकार द्वारा चुनाव से पहले और दौरान कोई लोकलुभावन घोषणाएं न करें जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकें। -
चुनावी प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी, जैसे सरकारी वाहन, भवन आदि का दुरुपयोग न हो। -
राजनीतिक दल जाति, धर्म, क्षेत्र आदि संवेदनशील मुद्दों का चुनाव प्रचार में उपयोग न करें। -
चुनाव में धनबल, बाहुबल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव आधारित प्रथा का प्रयोग न हो। -
चुनावी प्रचार सामग्री के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। -
दीवारों, होर्डिंग, बैनर आदि को नियमों के अनुसार हटाना होगा। -
मतदाताओं को किसी भी प्रकार की रिश्वत या लाभ नहीं दिया जाएगा। -
मतदान केंद्रों के निकट शराब वितरण, जुलूसों में असामाजिक गतिविधि प्रतिबंधित होगी। -
चुनावी भाषणों और प्रचार में व्यक्तिगत हमले या अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं होगा। -
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया पर 48 घंटे के दौरान चुनावी सामग्री प्रसारण पर पाबंदी रहेगी। -
चुनाव परिणाम घोषित होने तक आचार संहिता का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा; उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
घर-घर जाकर हर मतदाता से मिलेंगे अधिकारी
दिवस विशेष पर थीम आधारित गतिविधियां
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