बिहार में यह काम पूरा होने तक नहीं होगा किसी भी शिक्षक और अधिकारी का तबादला, शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य पूरा होने तक किसी भी संबंधित अधिकारी का स्थानांतरण आयोग की अनुमति के बिना न किया जाए। आयोग ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि मतदाता सूची से जुड़े कोई भी पद खाली न रहें।

राज्य ब्यूरो, पटना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य पूर्ण होने तक आयोग की स्वीकृति के बिना ऐसे किसी भी पदाधिकारी का स्थानांतरण रोकने का निर्देश दिया है।
शिक्षा विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि एसआईआर के दौरान राज्य में डीईओ, ईआरओ, एईआरओ और मतदाता सूची से संबंधित कोई भी पद रिक्त न रहे।
साथ ही, आयोग की पूर्वानुमति के बिना ऐसे किसी भी पदाधिकारी का स्थानांतरण न किया जाए। मुख्य सचिव ने पहले ही निर्देश दिया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक, बीएलओ एवं मतदाता सूची के कार्य से जुड़े अन्य कर्मियों का स्थानांतरण न किया जाए। साथ ही, उनके विभागीय कार्य के निष्पादन के लिए समुचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
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