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    Bihar News: नगर निकाय चुनाव में प्रवासी और गर्भवती करेंगी ई-वोटिंग, ये होगी प्रक्रिया

    Updated: Sat, 14 Jun 2025 02:22 PM (IST)

    बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव में नवाचार करते हुए ई-वोटिंग की घोषणा की है। अब प्रवासी और गर्भवती महिलाएं भी मोबाइल से वोट कर सकेंगी। 28 जून को होने वाले चुनाव के लिए 22 जून तक पंजीकरण कराना होगा। यह सुविधा पूर्वी चंपारण रोहतास पटना समेत कई जिलों में उपलब्ध होगी। इससे प्रवासी और गर्भवती महिलाओं को सुविधा होगी।

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    नगर निकाय चुनाव में प्रवासी व गर्भवती करेंगी ई-वोटिंग

    राज्य ब्यूरो, पटना।  बिहार राज्य निर्वाचन आयोग देश में नगर निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने में कई नवाचार का सफल प्रयोग कर चुका है।

    अब पहली बार शुक्रवार को ई-वोटिंग कराने की घोषणा आयोग ने कर दी है। आयोग ने बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के साथ ही गर्भवती को मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग कराने की अधिसचूना जारी कर दी है।

    28 जून को राज्य की छह नगर निकायों में आम चुनाव एवं 40 नगर निकायों में उप चुनाव कराया जाना है। इससे संबंधित विधिवत विस्तृत निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जारी कर दिया है।

    आयोग की मुहर लगने के बाद गर्भवती, 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता, दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित मतदाता, अप्रवासी एवं अन्य मतदाता अपने स्मार्ट फोन से कहीं से भी मतदान कर सकेंगे।

    प्रवासी बिहारियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा, जो अपने घर से दूर किसी शहर में रोजगार या नौकरी करते हैं।

    रोचक यह है कि शुक्रवार से ही आयोग ने मतदाताओं को ई-वोटिंग के लिए निबंधन कराने अनुमति दे दी है। मतदाताओं को ई-वोटिंग के लिए 22 जून तक अपना निबंधन कराना होगा।

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरपालिका चुनाव में हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या के 10 प्रतिशत द्वारा ई -वोटिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा।

    तदान 28 जून को होगा, जिसमें मतदाता ई-वोटिंग से सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक ही मतदान कर सकेंगे। ई-वोटिंग को लेकर मतगणना संबंधित विस्तृत प्रविधान भी आयोग ने निर्धारित कर दिया है।

    कैसे करेंगे मतदान

    ई-वोटिंग करने के लिए मतदाता का मोबाइल एंड्रायड स्मार्टफोन, 5 जी या उससे ऊपर का होगा, इसके लिए मतदाता सबसे पहले मोबाइल फोन के माध्यम से प्लेस्टोर में या राज्य निर्वाचन आयोग के ईवोटिंग एप डाउनलोड करेंगे। उसके बाद वोटिंग के लिए निबंधन करेंगे।

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    पंजीकरण के पहले वोटर को ई-वोटिंग के लिए सहमति देनी होगी, जो चेक बाक्स पर क्लिक कर सहमति बटन पर क्लिक करना होगा। ई-वोटिंग एप खोलने के बाद ई-वोटिंग पंजीकरण शीर्षक पर क्लिक करना होगा और अपना इपिक नंबर या नाम का चयन करना है। उसमें आवश्यक सूचना दर्ज कर ओटीपी प्राप्त करेंगे।

    ओटीपी के बाद वेरीफाई करना है। उसके बाद ड्राप डाउन मेनू से ईवोटिंग के लिए पात्रता का चयन करना है। ईमेल का विकल्प है जिसे देना या न देना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद एप पर दिशा निर्देश का पालन करते हुए आगे बढ़ना है।

    पंजीकरण की पुष्टि मतदाता को मोबाइल के स्क्रीन पर उसी समय दिखेगा और सूचना के माध्यम से भी प्राप्त होगा। एक मोबाइल से अधिकतम दो वोटरों का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।

    यह आवश्यक है कि जिस मोबाइल या मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसी मोबाइल नंबर के माध्यम से वोटिंग की जा सकेगी।  मोबाइल में स्किप का विकल्प चुनने के बाद उस पद विशेष के लिए फिर से मतदान नहीं कर सकते हैं।

    मतदाता द्वारा दिए गए वोट के बाद कंफर्म करने और आश्वस्त होने के लिए वोटर वैरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल की भांति ई-मतपत्र पर डाले गए डिजिटल वोट भी दिखेगा। वोटिंग की गोपनीयता की जिम्मेदारी पूरी तरह से मतदाता की होगी।

    यहां पर होगा ई-वोटिंग से मतदान

    पूर्वी चंपारण जिले की नगर पंचायत मेहसी, नगर पंचायत पकड़ीदयाल, रोहतास जिले की नगर पंचायत कोचस, पटना जिला की नगर पंचायत खुशरुपुर, नगर पंचायत नौबतपुर एवं नगर पंचायत विक्रम में आम चुनाव है। जबकि बांका, बक्सर, गया, सारण एवं सिवान जिले के नगर निकायों में उपचुनाव हो रहा है। इन सभी चुनावों के मतदान में ई-वोटिंग कराने की अनुमति दी गई है।