Bihar Driving License: बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस अब 24 घंटे में बनेगा, नए सिस्टम से फटाफट होगा काम
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब लाइसेंस के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा। परिवहन विभाग के सचिव श्रवण कुमार ने एजेंसी ...और पढ़ें

ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 24 घंटे में
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब योग्य आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट पास करने के महज 24 घंटे के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में बड़ा निर्णय लेते हुए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक तेज व सुविधाजनक बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले डीएल बनने में एक सप्ताह से लेकर 10 दिन तक का समय लग जाता था, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी।
परिवहन एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान चयनित एजेंसी को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता की सुविधा सर्वोपरि है और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अब डीएल जारी करने में देरी की शिकायतें नहीं आनी चाहिए और समयसीमा का हर हाल में पालन किया जाए।
मंत्री श्रवण कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों में चिप-रहित लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रिंटिंग व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त रखी जाए।
एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर जिले में कम से कम 90 दिनों की कार्ड प्रिंटिंग सामग्री हमेशा उपलब्ध रहे। यदि किसी जिले में सामग्री की कमी के कारण डीएल या आरसी जारी करने में बाधा आती है, तो इसके लिए एजेंसी पूरी तरह जिम्मेदार होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार में हर महीने 55 हजार से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन जिला परिवहन कार्यालयों में प्राप्त हो रहे हैं।
अकेले 16 दिसंबर को राज्यभर में कुल 1,840 ऑनलाइन आवेदन दर्ज किए गए। इनमें सबसे अधिक 234 आवेदन मुजफ्फरपुर जिले से आए। इसके बाद पटना से 163, गोपालगंज से 88, जबकि समस्तीपुर और भागलपुर से 87-87 आवेदन प्राप्त हुए। बढ़ते आवेदनों को देखते हुए विभाग ने प्रक्रिया को और तेज करने पर जोर दिया है।
परिवहन मंत्री ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
डीटीओ को नियमित निगरानी कर यह सुनिश्चित करना होगा कि टेस्ट पास करने वाले आवेदकों को तय समय में लाइसेंस मिल जाए।
इस तरह बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। इच्छुक आवेदक परिवहन मंत्रालय के ‘सारथी पोर्टल’ (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन, स्लॉट बुकिंग, ड्राइविंग टेस्ट और सत्यापन के बाद सफल अभ्यर्थियों को अब 24 घंटे के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा।
इस नई व्यवस्था से लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रक्रिया अधिक सरल व भरोसेमंद बनेगी।

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