24 घंटे में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस; बिहार के परिवहन मंत्री ने तय कर दी DL की समय सीमा, बस करना होगा ये काम
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। परिवहन मंत्री ने डीएल की समय सीमा तय कर दी है, जिससे लोगों को अब कार्यालयों के चक् ...और पढ़ें

24 घंटे में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस।
राज्य ब्यूरो, पटना। Driving License Rule in Bihar: राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी तेज एवं सुविधाजनक होने वाली है। ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को मात्र 24 घंटे के अंदर चिप-रहित लैमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि संबंधित एजेंसी डीएल जारी करने में एक सप्ताह से 10 दिन तक का समय लगा रही थी, जिससे आवेदकों को काफी परेशानी हो रही थी।
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए है और इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चयनित एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी जिलों में चिप-रहित लैमिनेटेड डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (आरसी) की प्रिंटिंग में तेजी लाई जाए।
साथ ही हर जिले में कम से कम 90 दिनों की कार्ड प्रिंटिंग सामग्री हमेशा उपलब्ध रखी जाए। अगर एजेंसी इसमें लापरवाही बरतेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश विभागीय अधिकारी को दिया गया है।
सबसे अधिक डीएल आवेदनकर्ता मुजफ्फरपुर जिले से
राज्य में डीएल के सबसे अधिक आवेदन मुजफ्फरपुर से प्राप्त हो रहे हैं। यहां प्रतिमाह 55 हजार से अधिक आवेदन जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) को प्राप्त हो रहे हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 16 दिसंबर को कुल 1,840 आनलाइन आवेदन मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 234 आवेदन मुजफ्फरपुर जिले से आए हैं।
इसके बाद 163 पटना, 88 गोपालगंज, 87-87 समस्तीपुर ओर भागलपुर जिले से डीएल आवेदन विभाग को मिले हैं। परिवहन मंत्री ने सभी जिलों को डीएल निर्गत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डीटीओ को जरूरी निर्देश जारी किया है।
डीएल बनवाने की ऑनलाइन व्यवस्था
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) के माध्यम से डीएल के लिए आवेदन किया जा सकता है।

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