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Deled Joint Entrance Test 2024: डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख आ गई सामने, जुलाई में शुरू होगा नया सत्र

डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से शुरू हो होगी। राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों के 30750 सीटों पर नामांकन के लिए 30 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा अलग-अलग तिथि में दो पाली में ली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए दो लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जून के अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य है। नया सत्र जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा।

By Ravi Kumar(Patna) Edited By: Rajat Mourya Published: Fri, 08 Mar 2024 08:32 PM (IST)Updated: Fri, 08 Mar 2024 08:32 PM (IST)
डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीख आ गई सामने, जुलाई में शुरू होगा नया सत्र

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की तिथि जारी कर दी है। प्रवेश परीक्षा 30 मार्च से शुरू हो होगी। परीक्षा संचालन के लिए राज्य के जिला मुख्यालयों में स्थित परीक्षा केंद्रों पर होगी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी कर दिया जाएगा।

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जून के अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य

राज्य भर के 306 डीएलएड कॉलेजों के 30,750 सीटों पर नामांकन के लिए 30 मार्च से ऑनलाइन परीक्षा अलग-अलग तिथि में दो पाली में ली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए दो लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

डीएलएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मेरिट लिस्ट व नामांकन, विकल्प लाक करने, सीट आवंटन, स्लाईडअप आदि की प्रक्रिया मई-जून 2024 में आयोजित की जाएगी।

जुलाई में शुरू होगा नया सत्र

जून के अंत तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त करने का लक्ष्य है। नया सत्र जुलाई में शुरू कर दिया जाएगा। परीक्षा समिति ने कहा है कि सभी संस्थानों में कुल सीट का 50 प्रतिशत विज्ञान तथा 50 प्रतिशत कला, वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगा।

क्षैतिज आरक्षण के रूप यह आरक्षण लागू होगा, लेकिन यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिन्होंने प्लस टू स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है।

सरकारी नियम के अनुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग के लिए पांच प्रतिशत, बिहार राज्य के निवासी सेवारत, सेवानिवृत, दिवंगत, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र व अविवाहित पुत्री को पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

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