बिहार में श्रमिकों के हित में निकायों से होगी सेस की वसूली, मंत्री जिवेश कुमार ने किया ऐलान
श्रम संसाधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जिवेश कुमार ने कहा कि राज्य के श्रमिकों के हित में सेस की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। इसके लिए नगर निगम नगर परिषद और नगर पंचायत से नियमित अनुश्रवण कर सेस (उपकर) की वसूली होगी

राज्य ब्यूरो, पटना: श्रम संसाधन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जिवेश कुमार ने शनिवार को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों के हित में सेस की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। इसके लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत से नियमित अनुश्रवण कर सेस (उपकर) की वसूली होगी, क्योंकि यह वह कर है जो निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रमिकों के हित में देना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड के तहत निबंधित कामगारों को लाभ दिए जाने हेतु अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। आर्थिक लाभ पहुचाने हेतु सेस की वसूली आवश्यक है। उन्होंने अफसरों को सेस वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी निर्माण में निर्धारित सेस राज्य के प्रमुख शहरों और जिले के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर से की जाती है। 31 दिसंबर 2021 तक कुल 2,447.86 करोड़ उपकर की राशि प्राप्ति हुई है, जिसके आलोक में बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं में 1379 करोड़ 33 लाख व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिसंबर तक उप कर की राशि 247.13 करोड़ प्राप्त हुई है, जिसमें सरकारी विभागों से 94 प्रतिशत और निजी प्रतिष्ठानों से 6 प्रतिशत शामिल है। सरकारी विभागों से लगभग उपकर की राशि बोर्ड को प्राप्त हो जाती है, लेकिन निजी प्रतिष्ठानों से बहुत ही कम उपकर हो रहा है। बहुतायत संख्या में जिलों में निजी निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। इसके लिए अब सख्ती से कार्रवाई होगी।
धावा दल गठित कर होगी सेस की वसूली
उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा-3 के तहत निर्माण कार्यों के विरूद्ध कुल लागत का एक प्रतिशत सेस यानी उप कर संग्रहण करने का प्रावधान है। इस कर की वसूली हेतु सभी जिलों में धावा दल गठन की जा रही है। सेस संग्रहण में बढ़ोतरी हेतु सभी जिलों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 400 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

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