मुख्य न्यायाधीश विपुल पंचोली की पदोन्नति पर केंद्र की मुहर, हाई कोर्ट में जजों की कमी बरकरार
बिहार के राजधानी पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली के न्यायाधीश नियुक्त हो गए। यह नियुक्ति राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए की है। न्यायाधीश पंचोली का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
विधि संवाददाता, जागरण, पटना। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली के न्यायाधीश नियुक्त हो गए। यह नियुक्ति राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए की है। न्यायाधीश पंचोली का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
न्यायाधीश पंचोली का तबादला जुलाई 2023 में गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में हुआ था । 28 मई 1968 को जन्मे पंचोली ने सितंबर 1991 में वकालत शुरू की थी। उन्हें 1 अक्तूबर 2014 को गुजरात हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 10 जून 2016 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। अब वे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।
विदित हो कि न्यायाधीश पंचोली ने 21 जुलाई को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ ग्रहण किया था । उनके सुप्रीम कोर्ट के जज के नियुक्ति पर महाधिवक्ता पीके शाही, वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा, बिहार राज्य बार कॉउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, सरकारी अधिवक्ता अरविंद उज्ज्वल, सरकारी वकील प्रशांत प्रताप, उन्हें बधाई देते हुए उनके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना की है। हालांकि, न्यायाधीश पंचोली की पदोन्नति के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की भारी कमी की स्थिति और गंभीर हो गई है।
वर्तमान में हाई कोर्ट में स्वीकृत पदों की तुलना में न्यायाधीशों की संख्या काफी कम है, जिससे न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा पटना हाई कोर्ट के लिए वरीय अधिवक्ता श्री अंशुल, अधिवक्ता प्रवीण कुमार, और रितेश कुमार के नामों की सिफारिश की गई थी, लेकिन इन नियुक्तियों पर अब तक केंद्र सरकार की मुहर लगनी बाकी है। न्यायाधीश विपुल एम. पंचोली के सम्मान में गुरुवार, 28 अगस्त को फुल कोर्ट फेयरवेल रेफरेंस का आयोजन किया जा रहा है।
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