Sand Mining: अधिक बालू स्टॉक करने वालों पर होगी कार्रवाई, खनन विभाग चलाएगा अभियान; ऊपर से आ गया आदेश
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बालू माफियाओं पर शिकंजा कसने का निर्देश दिया है। दरअसल मानसून की वजह से बालू घाट के संचालन पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ठेकेदारों को बालू स्टॉक करने की अनुमति मिली थी। अब जानकारी मिली है कि कई ठेकेदारों ने सीमा से अधिक बालू स्टॉक किया है। खनन विभाग उनके खिलाफ अभियान चलाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार बालू स्टॉक के आड़ में कालाबाजी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध अभियान चलने जा रही है। उपमुख्यमंत्री व खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि विभाग के बालू भण्डारणकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार, अनुमान्य वार्षिक कैपिंग में से चार महीने की मानसून अवधि के लिए समानुपातिक बालू की मात्रा सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि अवांछित तरीके से बालू की किल्लत पैदाकर कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की मंशा रखने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। इसके लिए शुक्रवार से विभागीय अधिकारियों को अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।
कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं- सिन्हा
सिन्हा ने कहा कि विभाग कि ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि संवेदक भण्डारणकर्ताओं के द्वारा छोटे अनुज्ञप्तिधारियों को उचित मूल्य पर सुगमतापूर्वक बालू उपलब्ध कराएं। विभागीय दिशा-निर्देशों की अवमानना करने वाले तथा अवैध बालू के कारोबार में संलिप्त लोगों से विभाग सख्ती से निपटेगा।
सरकार खनन उद्योग से जुड़ी भ्रांतियों तथा नकारात्मक छवि को हर हाल में दूर करना चाहती हैं। नियम से चलने वाले ईमानदार खनन उद्यमी हमारे लिए एसेट हैं। वे राज्य के राजस्व और रोजगार में योगदान देने वाले उद्यमी हैं। इसलिए हर कीमत पर विभाग उनके हितों की रक्षा करेगा।
साथ ही आम लोगों बालू और मिट्टी जरूरतों को सस्ते और सुलभ रूप से पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है । इन उद्देश्यों में बाधा पैदाकर बिहार के खनन क्षेत्र को कलंकित करने वाले लोगों और उनके संरक्षकों की किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
अपने खेत की मिट्टी काटने पर कोई रोक नहीं
सिन्हा ने कहा कि अपने खेत की मिट्टी के निजी और गैर व्यवसायिक उपयोग करने वाले किसानों को विभागीय अफसराें द्वारा प्रताड़ित करने की सूचना को गंभीरता से लिया है।
मंत्री स्पष्ट कहा है कि साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग पर किसी प्रकार की रायल्टी की वसूली नहीं जाएगी।
साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी आदेशित किया गया है कि निजी उपयोग की मिट्टी के कटाव, परिवहन और प्रेषण पर कोई रोक नहीं है, लेकिन विभाग के अफसरों द्वारा इसमें भी मनमानी की जा रही है। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।