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    बिहार जमीन, फ्लैट से जुड़ी शिकायतों पर करें इस नंबर पर काल, घूसखोरी-लापरवाही से भी मिलेगी निजात

    By Akshay PandeyEdited By:
    Updated: Tue, 13 Sep 2022 04:55 PM (IST)

    Bihar Land News घूसखोरी काम में लापरवाही या परेशान करने संबंधित किसी भी तरह की शिकायत टोल फ्री नंबर 14544 पर की जा सकेगी। इसके अलावा विभाग ने दो अन्य नंबर 0612-2215195 और 0612-2230876 भी जारी किया है।

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    बिहार जमीन, फ्लैट से जुड़ी शिकायतों के लिए सरकार ने नंबर जारी किया है। सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, पटना : जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों के निबंधन से जुड़ी शिकायत के लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। निबंधन कार्यालय में घूसखोरी, काम में लापरवाही या परेशान करने संबंधित किसी भी तरह की शिकायत टोल फ्री नंबर 14544 पर की जा सकेगी। इसके अलावा विभाग ने दो अन्य नंबर 0612-2215195 और 0612-2230876 भी जारी किया है। इन नंबरों पर भी डीड रजिस्ट्री, अभिलेखागार सहित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि टोल फ्री समेत अन्य नंबरों पर मिलने वाली शिकायतों पर मुख्यालय के स्तर से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ता को भी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। 

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    'रजिस्ट्री शटल' बस सेवा की शुरुआत

    आयुक्त ने बताया कि दस्तावेज निबंधन के लिए पक्षकारों व अन्य संबंधितों को निबंधन कार्यालय तक लाने-ले जाने के लिए 'रजिस्ट्री शटल' बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। पटना के बाढ़ व बिक्रम तथा मुजफ्फरपुर के पारू और कटरा अवर निबंधन कार्यालयों में यह सेवा शुरू हो गई है। राज्य के अन्य निबंधन कार्यालयों से 19 सितंबर से यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि रजिस्ट्री शटल बस सेवा से जमीन, फ्लैट समेत अन्य दस्तावेजों का निबंधन कराने वालों को सरकार अपनी बसों में बिठाकर निबंधन कार्यालय तक ले जाएगी। सभी निबंधन कार्यालयों में 19 सितंबर से यह सुविधा शुरू होने जा रही है। कुछ स्थानों पर इसकी शुरुआत हो गई है। रजिस्ट्री शटल सेवा के तहत निबंधन कार्यालयों के आसपास के प्रखंडों से मिनी बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। पहले माह ट्रायल के तौर पर यह बस सेवा पूरी तरह मुफ्त होगी। इसके बाद आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। निबंधन विभाग ने सभी निबंधन कार्यालयों में 19 सितंबर से यह सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। सभी निबंधन कार्यालयों को प्रतिदिन होने वाले डीड के अनुसार बस की उपलब्धता करने का निर्देश विभाग के स्तर से दिया गया है।